गांधीनगर मजिस्ट्रियल कोर्ट (magisterial court) ने चांदखेड़ा पुलिस (Chandkheda police) को ससुराल में कथित रूप से काला जादू (black magic) करने वाली एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला की सास की शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
इस मामले में पारिवारिक विवाद के बाद 34 वर्षीय निष्ठा गली मोटेरा स्थित अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता-पिता के घर नारनपुरा आ गई। ससुराल वालों से विवाद नहीं सुलझने पर उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।
पिछले महीने, निष्ठा की सास अच्चुतुनी श्री गली ने एक मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें निष्ठा के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 और 506 (2) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की मांग की।
उसने 23 जुलाई से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहू के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की, जिसमें वह आधी रात को घर आती है और बालों का एक गुच्छा रखती है, चार माचिस की तीली चार नींबू में और छह अगरबत्ती आलू में छेद करती है।
सास ने अपने वकील मनीष ओझा (Manish Oza) के माध्यम से कोर्ट में शिकायत की कि उनकी बहू ने उनके और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, और उसने काला जादू (black magic) करके उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मारने की साजिश रची।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यही कारण है कि निष्ठा ने अन्य सामानों के साथ अपने देवर की तस्वीर भी लगा दी।
वकील ने निष्ठा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की और तर्क दिया कि बहू के कृत्य से आवेदक और उसके परिवार के मन को ठेस पहुंची है। संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बावजूद महिला के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने एक जांच शुरू की और शिकायत के विवरण के आधार पर आईपीसी के प्रावधानों पर चर्चा की। इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 44 के अनुसार, कोई भी अवैध कार्य जो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, चोट की परिभाषा के दायरे में आता है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बहू के इशारे पर आईपीसी की धारा 451 और 506 और जीपी अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोप लगते हैं, जो संज्ञेय अपराध हैं और पुलिस को उनका संज्ञान लेना चाहिए था।
Also Read: चुनाव आयोग की पहल -कही भी रहकर ,अपने गृह राज्य में मतदान होगा संभव