गुजरात हाई कोर्ट ने एक पूर्व महिला क्रिकेटर द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर क्रिमिनल शिकायत पर रोक लगा दी है। महिला ने उन पर तब उत्पीड़न (harassment) और दहेज की मांग का आरोप लगाया है, जब वह पति के साथ ब्रिटेन में रह रही थीं। मामले की सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।
महिला क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने 2019 में अहमदाबाद के एक व्यक्ति से शादी की। इसके बाद वह 2021 में स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन चली गईं। बाद में उनका पति जून 2021 में उनके साथ जुड़ गए। उनका एक बेटा है।
हालांकि, उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इस कारण महिला दिसंबर 2022 में अहमदाबाद चली आईं। बाद में उन्होंने ससुराल वालों पर पति को उकसाने का आरोप लगाते हुए सरखेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। ससुराल वाले कथित तौर पर चाहते थे कि वह ब्रिटेन में नौकरी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पति उनसे दहेज मांगते थे और छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करते थे।
मारपीट से तंग आकर महिला ने ब्रिटेन में संबंधित अथॉरिटी के सामने शिकायत दर्ज कराई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ब्रिटेन की एक अदालत ने तब पति को दो साल तक महिला के पास या उनके घर के आसपास भी रहने से रोक दिया था।
ब्रिटेन की अदालत ने हालांकि उन्हें अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी, लेकिन वह कभी बच्चे से मिलने नहीं गए। बाद में वह भारत आ गई, क्योंकि वह अकेली नहीं रहना चाहती थीं।
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