गुजरात में लगभग 490 आयकर अधिकारी हैं। लेकिन वे रिक्त पदों, पदोन्नति के कम मौके और टैक्स पोर्टल में गड़बड़ियों के बीच नई प्रणालियों के कारण आए अतिरिक्त कार्यभार से “अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव” में होने की शिकायत करते हैं।
हालात ऐसे हो गए हैं कि आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के संघ यानी आईटीजीओए, गुजरात ने नई दिल्ली स्थिति कार्यालय लिखा है कि “फेसलेस असेसमेंट ऑफिसर्स (एफएओ) और क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों (जेएओ) को समयबद्ध कार्यवाहियों को पूरा करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।”
गुजरात आईटीजीओए ने नई दिल्ली आईटीजीओए से इस मुद्दे को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समक्ष बिना समय गंवाए उठाने का अनुरोध किया, क्योंकि “एफएओ और जेएओ के तहत काम करने वाले अधिकारी काम के भारी बोझ के कारण भारी शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।”
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, गुजरात में आयकर विभाग में 140 रिक्तियां हैं और यही कारण है कि अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है।
फेसलेस सिस्टम, समस्याओं से सामना
विभाग के सूत्रों ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सहायक आयकर आयुक्त (एसीआईटी) कैडर में कोई पदोन्नति नहीं हुई है। इसी तरह पिछले तीन वर्षों से आयकर अधिकारी (आईटीओ) कैडर में में भी किसी को पदोन्नति नहीं मिली है। इसने कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार लेने के लिए मजबूर किया है। कई सहायक आयुक्तों पर दो-दो प्रभार हैं। इसी प्रकार, कुछ रेंज प्रमुखों के पास अतिरिक्त प्रभार (कभी-कभी विभिन्न भवनों/स्टेशनों में) होते हैं, जिनसे अधिकारियों के बीच तालमेल की समस्या उत्पन्न होती है।
निर्णय में आईटी अफसरों की भूमिका नहीं
गुजरात के एक आयकर अधिकारी ने कहा, “चाहे वह आयकर पोर्टल हो या फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, आयकर विभाग में कुछ भी लागू करते समय सरकार कभी भी उन लोगों को शामिल नहीं करती है जिन्हें वास्तव में काम करना होता है।”
पारदर्शी टैक्स व्यवस्था की प्रणाली
इस प्रणाली का उद्देश्य करदाता और कर अधिकारियों के बीच आमने-सामने आने की संभावना को खत्म करना है। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से फेसलेस मूल्यांकन करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। गुजरात आई-टी के एक अधिकारी ने कहा, “फेसलेस मूल्यांकन योजना एक शानदार विचार है, लेकिन क्या अधिकारियों ने जांच की कि क्या हमारे पास काम करने के लिए आवश्यक कर्मचारी हैं? नहीं। ” उन्होंने कहा, “वर्तमान में अधिकांश अधिकारियों के पास कर्मचारियों की कमी और पदोन्नति के कम मौके के कारण अतिरिक्त प्रभार हैं। जिस मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, वह कुछ चंद अधिकारियों का नहीं, बल्कि हम जैसे 490 लोगों का है।
तीन वर्षों में कोई पदोन्नति नहीं
गुजरात क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं होने के कारण एसीआईटी और आईटीओ कैडर में कई रिक्तियां हैं।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, “मामला 2018 से कानूनी हलकों में है, लेकिन किसी ने भी हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है।” उन्होंने कहा, हमने इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हम 28 अक्टूबर को इसकी दूसरी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
विभागीय सूत्रों ने कहा कि जेएओ पहले से ही धारा-148 के तहत नोटिस जारी करने, आपत्तियों का जवाब देने, शिकायत निवारण, ऑडिट आपत्तियों को संभालने, मर्ज किए गए अधिकार क्षेत्र से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेजों को अपलोड करने और कई दैनिक रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों से जूझ रहे हैं। उनके पास अन्य काम भी हैं। जैसे, पैन डी-डुप्लीकेशन, आरटीआई प्रश्नों का उत्तर देना आदि।
पिछले कुछ दिनों में नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी) के अधिकारियों और क्षेत्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स (आरईएफएसी) के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर धारा-148 के तहत मूल्यांकन मामलों और कई दंड मामलों को फिर से खोला गया है। एक अधिकारी ने कहा, “ज्यादातर मामलों में जिन पर टैक्स लगना है, वे या तो मिलते नहीं हैं या कहीं दूर के स्थानों पर होते हैं। ऐसे में हम अपने विवेक से फैसला लेते हैं कि आवश्यक नोटिस कैसे उस तक पहुंचाए जाएं। मूल्यांकन को पूरा करने की बात तो छोड़ ही दें।”
पोर्टल में गड़बड़ी से बढ़ी परेशानी
अधिकारियों ने कहा कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण केंद्रीय शुल्क में काम का बोझ और बढ़ गया है।
निर्धारण अधिकारी (एओ) आईटी अधिनियम, 1961 की धारा एल- 53ए/सी के तहत नोटिस के जवाब में करदाता द्वारा दायर रिटर्न तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। इससे उन्हें स्थापित प्रक्रिया के विपरीत धारा-143 (2) के तहत मैन्युअल नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
6 सितंबर, 2021 के एसओपी के अनुसार, जेएओ को अब असेसमेंट के साथ-साथ पेनल्टी के मामलों को एक साथ पूरा करने का काम भी दे दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, “उनसे कई कार्य करने की उम्मीद की जाती है, जिनमें से कुछ लगभग असंभव हैं।”
क्या कहते हैं अधिकारी
आईटीजीओए गुजरात की आधिकारिक अपील में उठाए गए कुछ मुद्दे इस तरह हैं:
उन करदाताओं का पता लगाना, जिन्हें नामित वीयू पिछले कुछ महीनों में या पूर्व-फेसलेस युग (जुर्माना के मामले में) में पूरी जांच कार्यवाही के दौरान नहीं ढूंढ पाए।
करदाता को नए ई-फाइलिंग पोर्टल में पंजीकृत कराना, जबकि पहले से पंजीकृत लाखों उपयोगकर्ता अभी भी अनिश्चित हैं कि वे इसे कब एक्सेस कर सकते हैं।
करदाताओं के अनुरोध पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा प्रदान करना और उसकी रिकॉर्डिंग करना। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमारे किसी भी कार्यालय परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ इस उद्देश्य के लिए कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं है।
अपील में कहा गया है, “हमें इस बात का नुकसान है कि इतने कम समय में आवश्यक बुनियादी ढांचा कैसे स्थापित किया जा सकता है।”
“एसओपी ने खुद इसकी व्यवहारिकता पर संदेह जताया है और रेंज हेड की उपस्थिति में शारीरिक सुनवाई की अनुमति देने और इस कार्यवाही को फेसलेस सुनवाई के समान मान लेने का सुझाव दिया है। विडंबना यह है कि पिछले दो वर्षों के दौरान तकनीकी कमियों के कारण फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत उन मामलों को पूरा नहीं किया जा सका; जिससे कम संसाधनों के साथ इतने कम समय में समान कार्य करने की जिम्मेदारी अब जेएओ पर स्थानांतरित कर दी गई है।”
सीबीडीटी ने हाल ही में करदाता के साथ संचार पर प्रतिबंध को वापस ले लिया है, जो जुलाई 2021 के अंत तक लागू था। इस प्रकार, मूल्यांकन आदेश को अंतिम रूप देने से पहले आवश्यक सभी प्रारंभिक कार्य अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं।
मामलों के नए सिरे से आवंटन से एफएओ को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि उनके अपने हिस्से की समस्याएं पहले से मौजूद हैं और प्रत्येक बीतते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। महामारी की दूसरी लहर के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई नहीं हो सकी। खासकर जब नियमित उपस्थिति और आवाजाही पर प्रतिबंध रहा।
एक विकल्प के रूप में वीपीएन के माध्यम से आयकर व्यवसाय आवेदन-स्थायी खाता संख्या यानी पैन तक पहुंच सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए केवल कागज पर बनी हुई है। वीपीएन के माध्यम से विभागीय पोर्टलों तक पहुंचने के दौरान इंट्रानेट की अत्यंत धीमी गति, विशेष रूप से इनसाइट पोर्टल, एफएओ के लिए समस्याओं का एक प्रमुख कारण बन गया है।
हाल ही में विभिन्न अधिकारियों ने एक अनूठी घटना की सूचना दी है, जिसमें करदाताओं के जवाब पुराने वाले सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं। कुछ जुर्माना वाले मामलों में करदाता रेंज प्रमुखों द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद यह पुष्टि करते हुए अपने उत्तर भेज रहे हैं कि वे अपील के लिए गए हैं। हालांकि अपलोड करने की तारीख बाद में है, और करदाता के पत्र को पहले की तारीख में ही चिह्नित कर कार्यसूची में शामिल किया जा रहा है।
सिस्टम के अनुसार, इन मामलों में अपील का निपटान करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर यह पता चलता है कि इसके अंतर्गत समीक्षा द्वारा निर्धारण आदेशों के अनुमोदन के बाद भी करदाता को वीसी के जरिये सुनवाई का और अवसर दिया जा रहा है।
धारा-147 के तहत मामलों को फिर से खोलने के संबंध में, उन मामलों में 143(2) का नोटिस भेजते समय, जहां करदाताओं ने आय की विवरणी दाखिल की है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से नोटिस जारी करने की तारीख के 15 दिन बाद सुनवाई की तारीख ले रहा है। जेएओ द्वारा सुनवाई की तारीख को एडिट करना संभव नहीं है और तारीख बदलने के लिए रेंज हेड से मंजूरी लेने के बाद विवरण को फिर से लोड और फिर से जेनरेट करना पड़ता है।