गुजरात हाई कोर्ट ने पेटलाड के विजय शाह और अल्पेश पटेल पर अदालत की अवमानना (contempt of cour) के लिए 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसलिए कि उन्होंने जून 2020 में कांग्रेस विधायक निरंजन पटेल के नाम पर जस्टिस बेला त्रिवेदी को फोन करके अग्रिम जमानतस ( anticipatory bail) पर न्यायिक कार्यवाही (judicial proceedings) को प्रभावित करने की कोशिश की थी। ।
चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने शुक्रवार को शाह और पटेल द्वारा की गई माफी की अपील को मानने से इनकार कर दिया। सजा के तौर पर बेंच ने आरोपी को शाम 5 बजे तक कोर्ट रूम में बैठे रहने को कहा। एक आरोपी हाई कोर्ट में मौजूद था, जबकि दूसरा आणंद से वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुआ था।
आणंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( district legal service authority ) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि शाम को अदालत उठने तक आरोपी अदालत कक्ष में रहे। एक सप्ताह के भीतर उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने को बंदियों के परिवारों के कल्याण (welfare of prisoners’ families) के लिए उपयोग करने का आदेश दिया गया।
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