तुषार गाँधी साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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तुषार गाँधी साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

| Updated: March 25, 2022 16:21

साबरमती नदी के साथ आसपास की भूमि से अगर यह परियोजना गुजरती है तो यह सादगी के सिद्धांतों के खिलाफ होगा जो महात्मा गांधी के जीवन का प्रतीक है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का तर्क है।

साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए गुजरात सरकार की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया,सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें सरकार के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

मामले की तात्कालिकता का हवाला देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित योजना पर निर्माण जल्द शुरू हो सकता है।

गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया कि प्रस्ताव में आश्रम के आसपास की भूमि के पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है, जबकि एक एकड़ भूमि जिस पर आश्रम बना को छुआ नहीं जाएगा।इसका विरोध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में आश्रम के आसपास की भूमि महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा के स्रोत के रूप में इसके महत्व पर जोर दिया गया है।

साबरमती नदी के साथ आसपास की भूमि से अगर यह परियोजना गुजरती है तो यह सादगी के सिद्धांतों के खिलाफ होगा जो महात्मा गांधी के जीवन का प्रतीक है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का तर्क है।

वर्चुअल हियरिंग मोड के जरिए आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सुनवाई के लिए आएगा।

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