तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले Trinamool Congress leader Saket Gokhale की जमानत याचिका Bail plea अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट Ahmedabad Metro Court ने ख़ारिज कर दी है। साइबर क्राइम Cyber Crimeमें शिकायत की गई थी कि आरोपी ने जनहित के कार्य करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आरटीआई RTI के माध्यम से जानकारी मांगी थी, इसलिए उसे एक फर्जी संस्था के नाम पर इस काम को करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी और शिकायतकर्ता व अन्य लोगों से पैसे वसूल करता था. क्राइम ब्रांच ने गोखले को क्राउड फंडिंग Crowd fundingके दुरूपयोग के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड हांसिल किया था ,रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी।
सरकारी वकील Public Prosecutor ने अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि आरोपी ने जनता से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया है और इसे अपने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया है। आरोपी के खिलाफ जांच चल रही है और अगर जमानत दी जाती है तो इससे जांच को नुकसान हो सकता है।सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो अभियोजक को डराया या लालच दिया जा सकता है।
आरोपी तृणमूल नेता साकेत गोखले की जमानत याचिका मेट्रो कोर्ट ने लोक अभियोजक के कथन को स्वीकार करते हुए खारिज कर दी।
मोरबी आपदा Morbi Disaster के बाद गलत जानकारी ट्ववीट करने के एक अपराध में तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को पहले भी साइबर क्राइम में गिरफ्तार किया जा चुका है,जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।