हिजाब विवाद की सुनवाई करने वालो जजों को धमकी मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने तीनो जजों को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी भी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला। जिसमे कहा गया कि “हम जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सुबह की सैर के लिए कहाँ जाते हैं,” ।
आईजी को जज के खिलाफ धमकियों के मामले को देखने का निर्देश दिया गया
अभियोजक ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।खतरे को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों के लिए वाई-श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा की है। सीएम ने कहा, ‘हमने हिजाब मामले में फैसला सुनने वाले सभी 3 जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. आईजी को जज के खिलाफ धमकियों के मामले को देखने का भी निर्देश दिया गया है.
एडवोकेट उमापति आसे को मिला था वीडियो
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी मिली है। 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी दी गई है. एडवोकेट उमापति आसे ने आरोप लगाया है कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो संदेश मिला। जिसमें चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों को वाई-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
हिजाब कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में विवाद का विषय बन गया था । अदालत ने बाद में फैसला सुनाया कि हिजाब जरूरी नहीं था। हिजाब धार्मिक प्रथा नहीं है । अभियोजक ने कहा, “मैं वीडियो देखकर चौंक गया और इसलिए मैंने तुरंत रजिस्ट्रार (उच्च न्यायालय) से संपर्क किया।” रजिस्ट्रार को लिखे एक पत्र में, अभियोजक ने कहा, “मुझे सुबह 9:45 बजे एक व्हाट्सएप वीडियो संदेश मिला, जो तमिल में है।
वीडियो तमिलनाडु से भेजा गया था
अभियोजकों का आरोप है कि वीडियो “तमिलनाडु (शायद मदुरै जिले) से भेजा गया था।” अभियोजक ने कहा, “कर्नाटक के माननीय मुख्य न्यायाधीश को यह कहते हुए धमकाया गया है कि उन्हें पता है कि प्रधान न्यायाधीश कहां घूमने जा रहे हैं।” धमकी में झारखंड के एक जज की हत्या का भी जिक्र है. बता दें कि हिजाब मामले में सुनवाई कर रहे कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.।
पुलिस ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कथित रूप से धमकाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है । मामले में तिरुनेलवेली से कोवई रहमतुल्लाह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच 44 वर्षीय जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर से हिरासत में लिया गया
हिजाब पसंद नहीं है बल्कि इस्लाम में दायित्व है: हिजाब विवाद पर जायरा वसीम