राहुल गांधी को 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है . राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है.\
राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. तब राहुल गांधी के इस बयान को भाजपा ने चुनावों में एक मुद्दा बना दिया था.
राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, “राहुल गांधी (बृहस्पतिवार को) अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे. उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे. हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे. कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी.”
23 मार्च को राहुल गांधी की पेशी को ” मेगा इवेंट ” बनाने में लगी कांग्रेस