सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के चार न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक (Justice Hemant M Prachchhak) भी शामिल हैं, जिन्होंने ‘मोदी चोर’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
इस सूची में न्यायमूर्ति समीर दवे भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कथित दंगों के मामले में साक्ष्य गढ़ने पर एफआईआर को रद्द करने के लिए तीस्ता सीतलवाड (Teesta Setalvad) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति गीता गोपी भी शामिल हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक (Justice Hemant M Prachchhak) को पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति समीर जे दवे को राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति कुमारी गीता गोपी को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्पेश वाई कोग्जे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India Dhananjaya Y Chandrachud), न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सदस्यता वाले कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 को हुई बैठक में लिया।
कल रात अपलोड किए गए कॉलेजियम प्रस्ताव में कहा गया है कि तबादलों की सिफारिश “न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए” की जा रही है।
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