फायर एनओसी के बिना नहीं चल सकते स्कूल ,अस्पताल - गुजरात उच्च न्यायालय

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फायर एनओसी के बिना नहीं चल सकते स्कूल ,अस्पताल – गुजरात उच्च न्यायालय

| Updated: February 15, 2022 21:06

याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि गुजरात के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है.

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में बिना फायर एनओसी के स्कूल और अस्पताल संचालित नहीं हो सकते हैं।

अगर कोई दुर्घटना होगी तो कौन जवाबदार होगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि प्रदेश के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना एनओसी के अस्पतालों को संचालित नहीं किया जा सकता है, और ना ही भौतिक रूप से स्कूल संचालित की जा सकती।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे अस्पतालों में केवल ओपीडी चलाई जा सकती है, जबकि ऐसे स्कूल कक्षाएं नहीं चला सकते।

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राज्य में अस्पतालों, स्कूलों, कारखानों और गगनचुंबी इमारतों में अग्नि सुरक्षा और बीयू की अनुमति लागू करने के संबंध में गुजरात हाई कोर्ट में दायर गैर-प्रकटीकरण याचिका पर राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था.

जिसके आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने फायर एनओसी के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है.

गुजरात के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं .

याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि गुजरात के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है.

सरकार की प्रतिक्रिया के जवाब में, उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना अग्नि सुरक्षा वाले अस्पतालों और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक था।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना एनओसी के अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है।

इन अस्पतालों में केवल ओपीडी ही चलाई जा सकती है ।

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हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा है कि राज्य में अग्नि सुरक्षा को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।

बिना फायर एनओसी के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं।

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