सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सजा की अपील पर गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस - Vibes Of India

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सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सजा की अपील पर गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस

| Updated: August 28, 2024 13:59

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद फिर से चर्चा में हैं। नोटिस में 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली भट्ट की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा गया है। भट्ट और सह-आरोपी प्रवीणसिंह जाला को 40 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत के लिए 2019 में जामनगर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अपने विवादास्पद कार्यकाल और कानूनी लड़ाइयों के लिए जाने जाने वाले भट्ट का इतिहास कई याचिकाओं और दलीलों को दायर करने का रहा है, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक याचिका भी शामिल है, जो मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 9 जनवरी, 2024 के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जिसने उनकी अपील को खारिज कर दिया और जाला के साथ उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया, “चार सप्ताह में नोटिस जारी कर जवाब दिया जाए।”

क्या था पूरा मामला?

यह मामला 30 अक्टूबर, 1990 का है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में विवादास्पद ‘रथ यात्रा’ निकाली गई थी। उस समय, भट्ट जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। आडवाणी की ‘रथ यात्रा’ के निलंबन के विरोध में बंद के आह्वान के बाद जामजोधपुर शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके बाद भट्ट ने 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया।

हिरासत में लिए गए लोगों में से एक प्रभुदास वैष्णानी की रिहाई के बाद अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद भट्ट और छह अन्य पुलिस अधिकारियों पर हिरासत में यातना और मौत के आरोप लगे। 2019 में, जामनगर की अदालत ने पांच अन्य पुलिसकर्मियों- सब-इंस्पेक्टर दीपक शाह और शैलेश पांड्या, और कांस्टेबल प्रवीणसिंह जडेजा, अनोपसिंह जेठवा और केशुभा जडेजा को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई।

नरेंद्र मोदी के खिलाफ भट्ट की कानूनी लड़ाई

संजीव भट्ट को 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके आरोपों के लिए भी जाना जाता है। 2011 में, भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार पर दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि 27 फरवरी, 2002 को दंगों की शुरुआत वाले दिन मोदी के आवास पर एक बैठक में वे शामिल हुए थे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मोदी को क्लीन चिट दे दी।

भट्ट उस समय राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) में खुफिया उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट ने मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र से मोदी के खिलाफ 2012 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं।

भट्ट का सेवा करियर विवादों से भरा रहा, जिसके कारण 2011 में उन्हें निलंबित कर दिया गया और अंततः अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा “अनधिकृत अनुपस्थिति” के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उन पर कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी. श्रीकुमार के साथ 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित साक्ष्यों को कथित रूप से गढ़ने का भी आरोप है।

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