राजकोट के अग्निशमन अधिकारी को 1.8 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया - Vibes Of India

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राजकोट के अग्निशमन अधिकारी को 1.8 लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया

| Updated: August 14, 2024 12:06

राजकोट के प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अनिल मारू को गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा 1.8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद स्थानीय अदालत ने तीन दिन की हिरासत में भेज दिया है।

39 वर्षीय अधिकारी को एसीबी ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां ब्यूरो ने उनकी रिमांड मांगी। जांच का नेतृत्व कर रहे एसीबी पुलिस निरीक्षक प्रकाश डेकावडिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अदालत ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है और मारू को 16 अगस्त तक हमारी हिरासत में रखा है।”

मारू को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया, जब एक निजी ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई कि मारू ने रिश्वत मांगी और स्वीकार की।

आवासीय टावरों में अग्निशमन उपकरण लगाने वाले ठेकेदार ने बिल्डरों की ओर से अग्नि सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल करने के लिए मारू से संपर्क किया था।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, मारू ने शुरू में मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की, लेकिन बाद में बातचीत के बाद 3 लाख रुपये पर सहमत हो गया।

ठेकेदार ने एक सप्ताह पहले ही मारू को 1.2 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन बाद में रिश्वतखोरी जारी रखने के लिए तैयार न होने पर मामले की सूचना एसीबी को दी।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी ने राजकोट नगर निगम (आरएमसी) मुख्यालय के भीतर मारू के कार्यालय में एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ठेकेदार से 1.8 लाख रुपये नकद लेते समय मारू को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

एक चौंकाने वाला मोड़ यह आया कि मारू को एसीबी ने उसके बड़े भाई अमृत मारवाड़ा और अमृत की पत्नी कंकू मारवाड़ा को इसी तरह के आरोपों में ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के ठीक तीन साल बाद पकड़ा।

दंपति को 13 अगस्त, 2021 को कच्छ के कुक्मा गांव में एक खनन फर्म से कथित तौर पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “एसीबी ने अमृत और कंकू के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।”

अधिकारियों को चकमा देने के प्रयास में, मारू, जो कानून की पढ़ाई भी कर रहा है, कथित तौर पर रिश्वत के पैसे से सीधे तौर पर जुड़े होने से बचने की कोशिश कर रहा था। एसीबी सूत्रों के अनुसार, उसने ठेकेदार को निर्देश दिया कि वह नकदी को अपने कार्यालय में एक शेल्फ में रख दे, और पैसे का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने से बचने के लिए कोड भाषा का इस्तेमाल किया।

मारू की गिरफ़्तारी के बाद, एसीबी ने उसके दफ़्तर, राजकोट शहर में उसके किराए के घर और कच्छ के भुज के पास कुक्मा गाँव में उसके पारिवारिक घर पर तलाशी ली।

अधिकारी ने कहा, “हमने उसके दफ़्तर से 53,000 रुपये नकद बरामद किए। हालाँकि, राजकोट में उसके घर या कुक्मा में उसके पारिवारिक घर पर तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला।”

मारू इससे पहले भुज में अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पूर्व सीएफओ इलेश खेर के निलंबन के बाद राजकोट में प्रतिनियुक्त किया गया था। इलेश खेर को इस साल जून में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

मारू ने 29 जून को राजकोट सीएफओ का पद संभाला था और राजकोट ग्रामीण, देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, मोरबी और पोरबंदर जैसे जिलों की देखरेख करते हुए क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

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