राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने राज्य में सुबह और शाम दो घंटे पतंगबाजी (kite flying) पर रोक लगा दी है। राज्य के गृह विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी (kite flying) पर रोक है।
गृह विभाग ने चार घंटे तक पतंगबाजी (kite flying) पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और सिंथेटिक मांझा, लोहे और कांच के धागों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है। यह दावा किया गया है कि ये आम लोगों के जीवन और पक्षियों के जीवन दोनों को खतरे में डाल सकते हैं। पूर्व में भी राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर चाइनीज और प्लास्टिक के मांझे से लोगों के गले कट चुके हैं। यदि पुलिस अधिकारी प्रतिबंधित समय के दौरान किसी को पतंग उड़ाते (flying kites) हुए देखते हैं, तो वे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं।गृह विभाग (Home Department) के अनुसार चार घंटे के समय में पतंगबाजी करना भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। कानून का उल्लंघन (violations of law) होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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