कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. ‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. लेकिन वह अकेले नेता नहीं है जिनकी सजा के कारण सदस्यता गयी हो ,इसके पहले भी कई सदस्यों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी है।
लालू प्रसाद यादव
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव को 2013 में चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
आजम खान
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को पिछले साल हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई। इसके बाद रामपुर सदर से उनकी विधायकी छिन गई।
जयललिता
तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को दो-दो बार विधायकी गंवानी पड़ी। पहली बार 2002 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा हुई। इसके बाद 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया।
कुलदीप सिंह सेंगर
उन्नाव से बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को तीन साल पहले बलात्कार के मामले में सजा हुई। सजा होते ही वह अयोग्य हो गए।
बिहार में राजद के कई नेता अयोग्य
लालू के अलावा बिहार से कई नेताओं को अयोग्यता कानून की मार झेलनी पड़ी। अधिकतर लालू की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। चारा घोटाले में ही लालू के साथ जगदीश शर्मा को भी सजा हुई थी। अलग-अलग मामलों में RJD के अनिल कुमार साहनी, अनंत सिंह, राज बल्लभ यादव और इलयास हुसैन भी अयोग्यता कानून के चलते डिसक्वालिफाई हुए।
केरल और हरियाणा के नेताओं का क्या रहा हाल
हरियाणा से कांग्रेस विधायक रहे प्रदीप चौधरी को 2021 में दंगों से जुड़े मामले में सजा हुई थी। वहीं, केरल से CPM के पी. जयराजन (2001 में चुनाव नियमों के उल्लंघन) और ए. राजा (चुनाव फ्रॉड, 2023 में) को सजा हुई। इसके अलावा पीसी थॉमस और केएम शाजी को भी सजा के चलते विधायकी गंवानी पड़ी।
झारखंड से किनकी-किनकी विधायकी गई?
2015 में AJSU के के.के भगत, 2018 में JMM के अमित महतो और योगेंद्र महतो को सजा हुई। 2018 में ही झारखंड पार्टी के एनोस एक्का को सजा सुनाई गई। पिछले साल कांग्रेस के बंधु तिर्की और ममता देवी को सजा के बाद अयोग्य करार दिया गया।
तमिलनाडु से कौन-कौन अयोग्य रहा?
जयललिता के अलावा तमिलनाडु से 2014 में AIADMK के विधायक टीएम सेल्वसंगपति को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई थी। 2019 में बीजेपी के पी. बालकृष्ण रेड्डी को सजा हुई।
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