राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स से बिना टेंडर के खरीद की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई राजस्थान स्टार्टअप नीति (Rajasthan Startup Policy) में एक वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या बढ़ाकर अधिकतम छह कर दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं, विशेष रूप से विकलांग, ट्रांसजेंडर, एससी और एसटी द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप अतिरिक्त कार्य आदेश प्राप्त करने के पात्र हैं। अभी तक स्टार्टअप्स को अधिकतम तीन वर्क ऑर्डर ही मिलते थे।
सीएम ने बजट में बिना टेंडर के उपार्जन की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी, जिसके लिए अब वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है।