comScore गोधरा और उसके बाद: 'षड्यंत्र' एक फीचर फिल्म है, जिसकी गुत्थी आसानी से नहीं सुलझ सकती! - Vibes Of India

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गोधरा और उसके बाद: ‘षड्यंत्र’ एक फीचर फिल्म है, जिसकी गुत्थी आसानी से नहीं सुलझ सकती!

| Updated: January 9, 2025 13:57

इस मामले में साजिश की धारणा उतनी सरल नहीं हो सकती, जितनी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ में बताई गई है।

अधिनायकवादी शासन केवल सेंसरशिप का सहारा नहीं लेते, वे इतिहास को भी फिर से लिखते हैं – न केवल पाठ्यपुस्तकों में, बल्कि पर्दे पर भी।

मोदी का भारत इस मामले में अपवाद नहीं है, जैसा कि हाल के वर्षों में बनाई गई फिल्मों से स्पष्ट होता है। इनमें “द कश्मीर फाइल्स”, “बस्तर: द नक्सल स्टोरी”, “द केरल स्टोरी” और हाल ही में जारी “साबरमती रिपोर्ट” शामिल हैं।

“साबरमती रिपोर्ट” को भारत के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर समर्थन दिया है। उन्होंने इसे “सत्य को उजागर करने वाला” बताते हुए अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ देखा और प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि “झूठा नैरेटिव केवल सीमित समय तक ही टिक सकता है। अंततः सत्य सामने आता ही है।”

हालांकि, समाज विज्ञानियों का काम तथ्यों को स्थापित करना और फिर उनकी व्याख्या करना है – और यह मामला भी इसका अपवाद नहीं है।

“साबरमती रिपोर्ट” यह दावा करती है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग मुस्लिम साजिशकर्ताओं का काम था। यह वही बात है जो नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी के तुरंत बाद कही थी। 27 फरवरी 2002 को मोदी दोपहर करीब दो बजे गोधरा पहुंचे और उसी शाम टीवी पर यह घोषणा की कि गोधरा की घटना एक ‘पूर्व-नियोजित हमला’ थी।

यह बयान गोधरा के तत्कालीन कलेक्टर के बयान के बिल्कुल विपरीत था, जिन्होंने टीवी पर कहा था कि इस घटना के पूर्व नियोजित होने का कोई सबूत नहीं है। नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी मोदी के बयान का समर्थन किया और दावा किया कि इसमें आईएसआई शामिल थी।

उस शाम, सरकारी आदेश पर गोधरा में मारे गए लोगों के अधिकांश शवों को पोस्टमॉर्टम और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अहमदाबाद लाया गया। शवों के आगमन का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया, जिससे जनभावना और अधिक उत्तेजित हुई। अगले दिन, मोदी ने दावा किया कि कोई साधारण समूह ऐसा ‘कायरतापूर्ण कृत्य’ नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि गोधरा की घटना “साम्प्रदायिक हिंसा” नहीं, बल्कि “एकतरफा सामूहिक आतंकवादी कृत्य” थी।

गुजरात सरकार ने इस घटना के बाद आतंकवाद विरोधी अध्यादेश (पोटा) का सहारा लिया, जिसे 2002 में अधिनियमित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विरोध के बावजूद इसे लागू किया गया। 28 फरवरी को, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने बंद का आह्वान किया, जिससे अहमदाबाद में हिंदू उग्रवादियों के लिए हिंसा करने की परिस्थितियाँ बन गईं। हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हिंसा शुरू की। स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रही और कभी-कभी दंगाइयों को निशाने पर गए इलाकों तक पहुँचने में मदद भी की।

मुख्य निशाने पर पुराने शहर के मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो औद्योगिक उपनगरों और पश्चिम अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों जैसे नारोदा पाटिया और पालड़ी में छोटे-छोटे समूहों में रहते थे। इन जगहों पर महिलाओं को अक्सर पहले निशाना बनाया गया, और बलात्कार की घटनाएँ व्यापक रूप से हुईं। मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले भी बड़े पैमाने पर हुए। कुल मिलाकर, 527 मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और दरगाहें क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दी गईं।

28 फरवरी को अहमदाबाद के नारोदा गाम और नारोदा पाटिया इलाकों में हजारों की भीड़ ने मुस्लिम घरों और दुकानों पर हमला किया, जिसमें 200 लोग मारे गए। इस दिन छह अन्य इलाकों में भी छोटे पैमाने पर हमले हुए। तीन अन्य जिलों – वडोदरा, गांधीनगर और साबरकांठा – में भी इसी तरह की हिंसा देखी गई।

1 मार्च से, मुख्यतः ग्रामीण जिलों में हिंसा फैल गई। पंचमहल, मेहसाणा, खेड़ा, जूनागढ़, बनासकांठा, पाटन, आनंद और नर्मदा जिलों में दंगे हुए। 2 मार्च को, भरूच और राजकोट भी हिंसा की चपेट में आ गए। 4 मार्च को सूरत में भी दंगे भड़क उठे। इस समय तक, हिंसा 151 कस्बों और 993 गांवों में फैल चुकी थी।

गुजरात दंगों में मृतकों की सरकारी संख्या 1,169 थी, जबकि एनजीओ का कहना है कि यह आंकड़ा 2,000 तक हो सकता है। दंगे इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से केवल संगठित प्रयासों के कारण ही फैल सके।

2007 में तहलका पत्रिका के पत्रकार आशीष खेतान द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने दंगों के कई दोषियों की पहचान उजागर की। खेतान ने छिपे कैमरे के जरिए दर्जनों दोषियों के बयान रिकॉर्ड किए। इनमें बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी का बयान शामिल है, जिन्होंने गर्व से स्वीकार किया कि उन्होंने दंगे में लोगों को मारा और आग लगाई।

इन खुलासों के बावजूद, गुजरात सरकार और न्यायिक प्रक्रिया में कई बाधाएँ आईं। गोधरा कांड की जांच के लिए बनाई गई शाह-नानावटी आयोग और बाद में बनी अन्य समितियाँ, जिनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कुछ मामलों में कार्रवाई की, लेकिन संपूर्ण न्याय सुनिश्चित नहीं हो सका।

गुजरात दंगे न केवल साम्प्रदायिक हिंसा के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि सत्ता और राजनीति किस तरह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

उक्त लेख मूल रूप से द वायर वेबसाइट द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है.

लेखक, क्रिस्टोफ़ जैफ़रलॉट सीईआरआई-साइंसेज पीओ/सीएनआरएस में शोध निदेशक, किंग्स कॉलेज लंदन में राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर और कार्नेगी एंडोमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल पीस में नॉन-रेजिडेंट फ़ेलो हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में मोदीज़ इंडिया: हिंदू नेशनलिज़्म एंड द राइज़ ऑफ़ एथनिक डेमोक्रेसी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021 और गुजरात अंडर मोदी: लेबोरेटरी ऑफ़ टुडेज़ इंडिया, हर्स्ट, 2024 शामिल हैं, जो दोनों ही भारत में वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई हैं।

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