योग्य ठहराए गए लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गांधी को 12, तुगलक लेन बंगला खाली करने का नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी द्वारा दिया गया था और पिछले सप्ताह जारी अयोग्यता नोटिस का पालन करता है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख तथा नवसारी सांसद सी आर पाटिल हैं।
गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 23 मार्च को गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दो साल की जेल की सजा के कारण लोकसभा सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि , राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। नोटिस में राहुल गांधी को ‘पूर्व सांसद’ के रूप में संबोधित किया गया है और एक प्रति एनडीएमसी को भी भेजी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के नोटिस के बाद 12 तुगलक लेन स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है , जो सांसद के तौर पर उनका आधिकारिक आवास था .
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