जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना अपमान की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं है।
राष्ट्रगान के लिए खड़े ना होना अपराध नहीं: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
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