महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव के पूर्व उप सरपंच और उसकी पत्नी को पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात गर्भवती वन रक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि वन रक्षक सिंधु सनप तीन महीने की गर्भवती है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इस संबंध में सतारा तालुका पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सतारा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बंसल ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को मामले में रामचंद्र गंगाराम जानकर और उनकी पत्नी प्रतिभा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने कहा कि रामचंद्र सतारा के पलसावड़े गांव के पूर्व उप सरपंच और स्थानीय वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। जांच में पता चला कि उसने वनकर्मी को बिना बताए उसे स्थानांतरित करने को लेकर हुए विवाद के बाद बुधवार को वन रक्षक पर हमला किया।
17 जनवरी को सनप ने दो महिला वनकर्मियों को जंगली जानवरों से संबंधित किसी काम के लिए ले लिया, जो उनकी नौकरी का हिस्सा है। प्रतिभा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को छोटी झाड़ियों को काटने का काम दिया जाता है। जब सनप ने जोर देकर कहा कि उसे कार्यकर्ताओं को लेने का अधिकार है, तो प्रतिभा ने गाली दी और थप्पड़ मार दिया।
अगले दिन रामचंद्र ने सनप के पति सूर्यजी थोम्ब्रे को फोन पर गाली दी और धमकी दी। 19 जनवरी को सनप एक बार फिर महिलाओं को किसी काम पर ले गया तो प्रतिभा और उसका पति मौके पर पहुंचे और मारपीट करने लगे।
थोम्ब्रे, जो वन रक्षक भी हैं, सनप के साथ थे। थोम्ब्रे ने कहा, “जानकार ने हमें 17 जनवरी को धमकी दी थी। मैंने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। सीनियर्स के निर्देश पर मैं सिंधु सनप के साथ ड्यूटी पर गया था। मुझे देखते ही प्रतिभा जानकर मुझे चप्पलों से पीटने लगी। सनप ने बीच-बचाव किया और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन तभी रामचंद्र और प्रतिभा ने सनप की बुरी तरह पिटाई कर दी। दंपति ने उसके पेट में लात भी मारी। मैंने अपने सेल फोन पर घटना का एक वीडियो भी रिकार्ड किया।”
यह वीडियो जल्द ही वायरल हो गया, यहां तक कि राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। ठाकरे ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया।
सनप ने मीडियाकर्मियों से कहा, “(रामचंद्र) जानकर मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। मैं उन्हें भ्रष्टाचार करने नहीं दिया। इसलिए उसने हमें धमकी दी थी। मेरे अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए, जानकर और उसकी पत्नी ने मुझे और मेरे पति को पीटा।”
मामले की जांच कर रहे सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर दलवी ने कहा, “आरोपी दम्पत्ति को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और 22 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।”
जानकर और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 353 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (ड्यूटी के निर्वहन में स्वेच्छा से लोक सेवक को चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान, उकसाना), 506 (आपराधिक) और और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र: ड्यूटी पर गर्भवती वन रक्षक के साथ मारपीट करने वाला दंपत्ति गिरफ्तार
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