गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा प्राथमिक क्षेत्र

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गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा प्राथमिक क्षेत्र

| Updated: April 3, 2023 19:20

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Chief minister Bhupendra Patel) की अध्यक्षता में रविवार को राज्य की राजधानी में जीआईडीबी की 39वीं बोर्ड बैठक हुई। जिसमें राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि गुजरात औद्योगिक विकास (जीआईडी) अधिनियम के तहत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (Logistics infrastructure) ढांचे को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा।

साथ ही गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (GIDB) निजी सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मोड के माध्यम से बड़ी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने में सक्षम होगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के 8 बड़े शहरों में से प्रत्येक के लिए एक ‘सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लान’ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सीएम ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अब से दो दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाए। बयान में कहा गया है कि जीआईडीबी की सीईओ अवंतिका सिंह औलख ने सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लान (City Logistics Masterplan) के तहत जीआईडीबी द्वारा की जा रही प्रगति की विस्तृत प्रस्तुति दी।

रविवार को गांधीनगर में गुजरात द्वीप विकास प्राधिकरण (Gujarat Island Development Authority) की बोर्ड बैठक भी हुई। बयान में कहा गया है कि सौराष्ट्र तट के साथ-साथ बेट द्वारका और शियाल बेट को पर्यटन आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए पर्यटन विभाग के इस साल के बजट से धन आवंटित किया जाएगा।

करीब 150 छोटे द्वीप गुजरात तट रेखा से दूर स्थित हैं और द्वीप विकास प्राधिकरण को इन द्वीपों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

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