आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को यहां एक अदालत में आपराधिक मानहानि (criminal defamation case) के मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) द्वारा दायर मानहानि के मामले में आप के दोनों नेताओं को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (metropolitan magistrate) की अदालत ने 7 जून को तलब किया है।
गुजरात आप कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने कहा कि दोनों बुधवार को अदालत में पेश नहीं होंगे, लेकिन मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के लिए एक आवेदन दायर करेंगे।
अदालत ने सबसे पहले केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था और उन्हें 23 मई को पेश होने को कहा था। अदालत ने दोनों नेताओं को यह देखने के बाद तलब किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मामला प्रतीत होता है जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है।
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) द्वारा खारिज किए जाने के बाद आप नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।
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