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कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल की भ्रष्टाचार संबंधी मंजूरी के खिलाफ CM सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त तक की स्थगित

| Updated: August 20, 2024 16:07

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। ये मामले मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को आवंटित आवासीय भूखंडों से संबंधित हैं।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने आदेश दिया कि विशेष अदालत, जहां सिद्धारमैया के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की गई हैं, को उच्च न्यायालय के मामले के समाप्त होने तक सभी कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत को “ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो उच्च न्यायालय में कार्यवाही को विफल करे।”

सिद्धारमैया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल ने मंजूरी देने के लिए कारण नहीं बताए हैं और भूमि आवंटन मामले में जांच के अनुरोध को अस्वीकार करने की राज्य मंत्रिमंडल की सलाह की अवहेलना की है। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि सिद्धारमैया को तीन शिकायतों में से दो के लिए कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे पता चलता है कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में काम किया है।

सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत मंजूरी अवैध थी क्योंकि अनुरोध किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, जैसा कि अधिनियम में 2018 के संशोधन द्वारा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धारा 17 ए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान की गई कार्रवाई के मामलों से निपटती है, और सिद्धारमैया द्वारा 2021 में अपनी पत्नी को भूमि अनुदान को अधिकृत करने का कोई सबूत नहीं है, जब भाजपा सत्ता में थी।

वरिष्ठ वकील ने मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा दिखाई गई तत्परता की आलोचना की, विशेष रूप से ऐसे मामले में जो 30 वर्ष से अधिक पुराना है, जब सिद्धारमैया किसी प्रभावशाली पद पर नहीं थे।

राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अभियोजन मंजूरी पर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह को नजरअंदाज करना राज्यपाल के लिए 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनके अधिकारों के भीतर है।

राज्यपाल ने 16 अगस्त को मंजूरी दी थी, जिसमें तीन निजी शिकायतकर्ताओं को मैसूरु में 14 आवासीय स्थलों के 2021 के आवंटन में सिद्धारमैया की भूमिका की जांच की मांग करते हुए मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई थी, जिसके बदले में MUDA द्वारा उनकी पत्नी से 3.16 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी।

शिकायतकर्ता – भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे अब्राहम, स्नेहमयी कृष्णा और प्रदीप कुमार – ने 2004 में मैसूर के केसारे गांव में सिद्धारमैया के साले बीएम मल्लिकार्जुन द्वारा भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिन्होंने बाद में सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन उपहार में दे दी। बाद में MUDA द्वारा 50:50 योजना के तहत 14 आवासीय स्थलों के लिए भूमि का आदान-प्रदान किया गया, जिसे सिद्धारमैया सरकार ने दुरुपयोग के आरोपों के बाद अक्टूबर 2023 में बंद कर दिया।

अपने स्वीकृति आदेश में राज्यपाल ने MUDA भूमि आवंटन में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दो अलग-अलग जांचों की सत्यनिष्ठा पर चिंता जताई और कहा कि इसमें एक बड़े घोटाले की संभावना है। उन्होंने कहा, “यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उसे कार्रवाई का तरीका तय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।” राज्यपाल ने घटनाओं के परस्पर विरोधी संस्करणों को देखते हुए “तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच” की आवश्यकता पर जोर दिया।

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