अधिकारियों ने कहा कि किसी भी देश से भारत आने वाले यात्री जो कोविड -19 की जांच में पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनका निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज / अलग-थलग किया जाएगा, लेकिन अनिवार्य रूप से एक आइसोलेशन सुविधा में प्रबंधित नहीं किया जाएगा।
गुरुवार को जारी संशोधित ‘गाइडलाइन्स फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स’ के अनुसार नया मानदंड 22 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
शेष प्रावधान संशोधित दिशा-निर्देशों में यथावत हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि किसी भी देश से आने वाले यात्रियों को ‘जोखिम में’ माना जाता है, उन्हें आइसोलेशन सुविधा में प्रबंधित किया जाएगा और निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।
संशोधित दिशानिर्देशों ने उस खंड को हटा दिया जो आगमन पर “अलगाव की सुविधा” (आइसोलेशन) में रहना अनिवार्य करता है। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा।
यदि परीक्षण पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा। जांच में पॉजिटिव पाये जाने वाले बाहर से आए यात्री को भारत में आगमन के 8 वें दिन निगेटिव (नकारात्मक) जांच करने और आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के बाद भी सात दिनों के लिए घरेलू संगरोध (होम क्वारंटीन) से गुजरना होगा।
कोविड जांच में पॉजिटिव भारत आने वाले यात्रियों के लिए ‘आइसोलेशन’ अनिवार्य नहीं: अधिकारी
संबंधित कहानियां
आपको यह पसंद आ सकता हैं
VOI . से अधिक
कॉपीराइट @ 2023 Vibes of India भारत सरकार के साथ पंजीकृत विरागो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग है।
Write To Us
%d