गौ जतन प्रबंधक के खिलाफ दर्ज शिकायत उच्च न्यायालय ने की निरस्त

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गौ जतन प्रबंधक के खिलाफ दर्ज शिकायत उच्च न्यायालय ने की निरस्त

| Updated: February 23, 2022 20:32

आरोपी ने गुजरात उच्च न्यायालय में आईपीसी 482 के तहत एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की , अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को सही मानते हुए एफआईआर रद्द करने और अभियुक्त को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

गोंडल शहर के वोराकोटडा रोड पर गिर गौ जतन संस्था के प्रबंधक ने विवाहिता महिला को नौकरी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देने का आरोप लगा था ,महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है | गौ जतन संस्था के प्रबंधक अभियुक्त द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में एफआईआर ख़ारिज करने की याचिका दायर की थी ,जिसके अदालत ने मंजूर कर ,एफआईआर निरस्त कर अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गोंडल शहर के वोराकोटडा रोड पर गिर गौ जतन संस्था में भारतीय संस्कृति के अनुसार कृषि और पशुपालन का पाठ पढ़ाया जा रहा है।.जंहा कुछ महीनो पहले नौकरी के लिए भर्ती निकली गयी थी , शिकायत के मुताबिक जिसका लाभ उठाते हुए प्रबंधक ने उक्त अपराध को अंजाम दिया |

क्या थी शिकायत

इस संबंध में उपाधीक्षक प्रतिपाल सिंह झाला ने बताया कि शिकायतकर्ता ने विशाल आदिनाथ वैद्य के खिलाफ गोंडल सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें वादी ने कहा है कि आरोपी विशाल ने नौकरी का लालच देकर 27/8/2021 से 4/10/2021 के दौरान बार-बार यौन दुराचार किया गोंडल सिटी थाने के पीआई इस संबंध में जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपी विशाल को कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी विशाल और पीड़ित महिला दोनों शादीशुदा हैं और बच्चों के माता-पिता भी हैं। गिर गौ जतन संस्था में कुटीर एवं कमरों का निर्माण किया गया है।


पुलिस ने इस बात की जाँच कर रही है कि आरोपी ने किस कमरे में महिला से छेड़छाड़ की है और यह भी पूछताछ कर रही है कि क्या आरोपी ने किसी और महिला को प्रताड़ित किया है, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में राजकोट जेल भेज दिया था। आरोपी ने गुजरात उच्च न्यायालय में आईपीसी 482 के तहत एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की , अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को सही मानते हुए एफआईआर रद्द करने और अभियुक्त को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

गौ जतन संस्था के प्रबंधक ने नौकरी का लालच देकर किया महिला से बारबार दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

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