राजस्थान की 29 वर्षीय एसिड हमला मामले में पीड़िता की बुरी तरह क्षतिग्रस्त अन्नप्रणाली की सर्जरी के लिए राहत राशि कैसे दे सकते हैं ? केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को गुजरात उच्च न्यायलय ने इस बारे में जवाब माँगा है|
मिली जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त, 2012 को अलवर में अपने पति समेत ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर एसिड पीना के लिए मजबूर किया गया था। उसके माता-पिता, गुजरात में रहते हैं, वे पीड़िता को अहमदाबाद ले आए। 2017 में,पीड़िता ने मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। राज्य सरकार और केंद्र ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि पीड़िता उनकी योजनाओं के तहत मुआवजे की हकदार है।
सवाल था कि कौन सी सरकार पीड़िता को मुआवजा दे और किस योजना के तहत। राजस्थान राज्य सरकार ने उसे 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया है और गुजरात सरकार उसके प्रारंभिक उपचार का खर्च वहन किया है।
राजस्थान की 29 वर्षीय पीडिता अब सर्जरी के लिए सहायता की मांग कर रही है, जिसके लिए उसे अपने क्षतिग्रस्त अन्नप्रणाली के लिए एक निजी अस्पताल में इलाजरत है |
पीड़िता केंद्रीय पीड़िता मुआवजा कोश के तहत राज्य सरकार से 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ( PMNRF) के तहत 1 लाख रुपये का मुआवजा मांग रही है । पीड़िता के वकील संजय शाह द्वारा अदालत में बताया गया कि पीड़िता को स्वयंसेवी संगठन से कुछ धन मिला है, लेकिन चूंकि सर्जरी में लगभग 8 लाख रुपये खर्च होंगे, इसलिए उसके पास अभी भी 5 लाख रुपये की कमी है।
सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा पीड़िता की सर्जरी करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद, उसने देश भर के अन्य अस्पतालों से राय ली। अहमदाबाद में एक सहित दो निजी अस्पतालों ने उसकी सर्जरी करने की इच्छा दिखाई। लेकिन धनाभाव में इलाज बाधित हो रहा है |