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गुजरात में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, क्या है पूरा मामला?

| Updated: March 29, 2025 14:41

गुजरात पुलिस ने नगर निगमों के साथ मिलकर ‘असामाजिक तत्वों’ के रूप में चिह्नित लोगों की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस पहल के तहत उनके घर, दुकानें और कार्यालय ध्वस्त किए जा रहे हैं। यह कदम राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) विकास सहाय के 15 मार्च को जारी निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें पुलिस स्टेशनों को ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा गया था।

‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ के तहत पुलिस और नगर निकायों ने न केवल ध्वस्तीकरण किया, बल्कि अवैध बिजली कनेक्शन काटे, जमानत रद्द की, बैंक लेनदेन पर नजर रखी और अपराधियों पर प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (PASA) एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए।

आमतौर पर, नगर निगमों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस की सहायता से यह कार्रवाई पहले से तेज हो गई है। हालांकि, इस सख्त प्रवर्तन नीति को लेकर कई कानूनी और नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं।

अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में 13 मार्च को हुई हिंसा के दो दिन बाद, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने पुलिस के निर्देश पर आरोपियों में से छह के घरों को आंशिक या पूर्ण रूप से गिरा दिया, यह दावा करते हुए कि वे अवैध रूप से बने थे।

17 मार्च को, आरोपी प्रदीप तिवारी के दादा छोटेलाल तिवारी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि AMC ने केवल दो दिन की नोटिस अवधि दी, जबकि कानून के अनुसार 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 15 दिनों की समय सीमा देने पर सहमति जताई, जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।

21 मार्च तक, 77 अवैध संपत्तियों को या तो ध्वस्त किया गया या कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, और 200 बिजली कनेक्शन काटे गए थे।

अवैध निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार के थे:

  1. निजी भूमि पर अवैध निर्माण – स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन कर बनाए गए ढांचे।
  2. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण – ऐसी संपत्तियों को तुरंत ध्वस्त किया गया।

एक नगर योजना अधिकारी के अनुसार, “हम उन संपत्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां सड़कों का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाना है।”

उदाहरण के लिए, अहमदाबाद के शंकरपुरा न छापरा इलाके में, राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (SMC) द्वारा पहचाने गए एक शराब माफिया की संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, “यह संपत्ति झील के किनारे अतिक्रमण करके बनाई गई थी। हमने एक दिन का नोटिस दिया और फिर ध्वस्त कर दिया।”

22 मार्च को, अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक कुख्यात गैंगस्टर मुरशिद कुरैशी की हवेली को भी गिरा दिया गया। यह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी।

निजी भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में, गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम (GPMC) के तहत पहले एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, फिर अंतिम नोटिस दिया जाता है। आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय दिया जाता है।

कुछ मामलों में, पुलिस सूची जारी करने से पहले ही नगर निगम ने नोटिस भेज दिया था, लेकिन कार्रवाई लंबित थी। उदाहरण के लिए, शराब माफिया कालू ‘गर्दन’ के घर को 19 मार्च को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि इसे पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। इसी तरह, अहमदाबाद में मैनपसंद जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड की अवैध रूप से निर्मित तीसरी मंजिल को भी ध्वस्त किया गया।

2023 में गुजरात सरकार ने ‘गुजरात अनधिकृत विकास विनियमन अधिनियम’ लागू किया, जिसके तहत अवैध निर्माणों को ‘इम्पैक्ट फीस’ चुकाकर वैध कराया जा सकता है। नियम के अनुसार, मालिकों को यह शपथपत्र देना होता है कि वे स्वयं अवैध हिस्से को गिराएंगे, लेकिन कई मामलों में लोग इसे नहीं गिराते, जिससे यह शुल्क नगर निगम के लिए राजस्व बन जाता है।

एक राजनीतिक नेता ने बताया, “कई मामलों में, लोग अपील कर देते हैं, जिससे मामले लंबित रहते हैं और ध्वस्तीकरण टल जाता है।”

AMC अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में लोग स्वयं अपने अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। AMC के प्रभारी संपत्ति अधिकारी हितेंद्र माकवाना ने कहा, “हम नोटिस संपत्ति को भेजते हैं, न कि व्यक्ति को। यदि किसी पूर्व मालिक या किरायेदार ने अवैध निर्माण किया है, तो हमारी कार्रवाई प्रभावित नहीं होती।”

उदाहरण के लिए, अहमदाबाद में एक व्यवसायिक संपत्ति के किरायेदार ने अपने अवैध निर्माण को स्वयं हटाना शुरू कर दिया। वहीं, सिंधु भवन रोड पर एक जुआरी ने 21 मार्च को अपने अवैध निर्माण को खुद ही गिरा दिया, क्योंकि उसका नाम SMC की सूची में था।

19 मार्च तक, पुलिस की राज्यव्यापी सूची में 8,374 नाम थे, जिनमें शराब माफिया, जुआरी, हिंसक अपराधों में संलिप्त लोग, संपत्ति अपराधी और अवैध खनन माफिया शामिल थे। अकेले अहमदाबाद में 49 पुलिस स्टेशनों द्वारा 969 नाम दिए गए।

वस्त्राल हिंसा मामले में ध्वस्त सात घरों में से चार पूर्वी क्षेत्र में थे। एक अधिकारी ने बताया कि 200 से अधिक संपत्तियों की जांच चल रही है।

AMC के एक अधिकारी ने बताया, “हम पुलिस से मिली सूची के हर नाम और संपत्ति की गहन जांच कर रहे हैं। हमें अवैध निर्माण की पुष्टि नगर निगम के स्वीकृत योजनाओं के आधार पर करनी होगी और अतिक्रमण मामलों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करना होगा, ताकि कानूनी विवादों से बचा जा सके।”

गुजरात सरकार इस अभियान को अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, लेकिन इस तरह की सख्त कार्रवाई की न्यायसंगतता और निष्पक्षता पर सवाल भी उठ रहे हैं।

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