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गुजरात में ‘बुलडोजर न्याय’: अवैध संपत्तियों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई

| Updated: March 25, 2025 13:06

यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था की छवि ने उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान ‘बुलडोजर बाबा’ की उपाधि दिलाई, तो उनके गुजरात समकक्ष भूपेंद्र पटेल भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। ‘दादा’ के नाम से प्रसिद्ध पटेल ने ‘दादा का बुलडोजर’ तैनात कर अपराधों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने की मुहिम छेड़ दी है।

गुजरात में यह विध्वंस अभियान 2022 में शुरू हुआ, जब तटीय जिलों में अवैध निर्माणों को ‘सुरक्षा कारणों’ से गिराया गया। उस समय सरकार पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा था। लेकिन अब यह अभियान पूरे राज्य में फैल चुका है, जिसमें अवैध शराब कारोबारियों और दंगे, जुआ, संपत्ति अपराध और अवैध खनन में शामिल लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

15 मार्च को, गुजरात पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने बुलडोजर और जेसीबी के जरिए पुलिस सूची में दर्ज लोगों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के अभियान की शुरुआत की। पिछले शुक्रवार तक, पुलिस ने 8,374 लोगों की पहचान की थी, जिनमें से 3,240 अवैध शराब कारोबार से जुड़े थे। इस सूची को 750 पुलिस थानों से मात्र 100 घंटे में तैयार किया गया।

अब तक 77 स्थानों पर विध्वंस हो चुका है और 200 स्थानों पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि यह एक “पहली बार अपनाई गई समग्र सरकारी रणनीति” है, जिसमें अवैध बिजली कनेक्शन काटना, जमानत रद्द करना और बैंक लेनदेन पर निगरानी शामिल है।

गृहराज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में इस रणनीति का बचाव करते हुए कहा कि यह सभी कदम “लोगों की सुरक्षा और संरक्षण” के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकतर अवैध संपत्तियां सरकारी जमीन पर बनी थीं।

सांघवी ने ‘बाहरी तत्वों’ को निशाना बनाते हुए कहा, “ऐसे लोग जो मेरी राज्य में आकर दंगे भड़काते हैं … क्या उनकी संपत्तियां ध्वस्त नहीं की जानी चाहिए? क्या हमें अहमदाबाद के लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए?” उन्होंने यह भी कहा कि “दादा का बुलडोजर” भले ही कुछ परेशानी पैदा करे, लेकिन यह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाने की कार्रवाई को वह ‘वर्घोडा (जुलूस)’ कहते हैं, जबकि गुजरात के डीजीपी इसे ‘पुनर्निर्माण’ कहते हैं।

डीजीपी सहाय ने बताया कि अहमदाबाद के वस्त्राल क्षेत्र में 13 मार्च को होलिका दहन के दौरान हुए दंगे के बाद यह अभियान तेज किया गया। घटना के बाद, अहमदाबाद नगर निगम की मदद से पुलिस ने 14 आरोपियों में से छह की ‘अवैध संपत्तियों’ को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ आरोपियों को सार्वजनिक रूप से पीटा भी गया।

सहाय ने कहा कि पुलिस ‘ई-गुजकोप’ ऐप से डेटा लेकर पूरी कार्रवाई कर रही है, जिससे संपत्ति अपराधों में भारी कमी आई है।

कांग्रेस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता अमित चावड़ा ने सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “क्या वे बड़े लोगों के घरों को तोड़ने की हिम्मत करेंगे? यह सूची बनाई जा रही है, जबकि पुलिस के पास पहले से ही यह सूची होनी चाहिए थी।” उन्होंने इसे “ध्यान भटकाने की रणनीति” करार दिया।

चावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार रातों-रात विध्वंस कर रही है। पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त समय दिए बिना उसकी संपत्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकता और अपराधी घोषित कर किसी की संपत्ति ध्वस्त नहीं कर सकता।

हालांकि, डीजीपी सहाय ने दावा किया कि सभी प्रभावित लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया गया था। उन्होंने अहमदाबाद के जुहापुरा में हाल ही में ध्वस्त की गई संपत्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे 2022 में अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम, जिला प्रशासन, बिजली कंपनियों और अदालतों का इस मुहिम में पूरा सहयोग रहा है।

जब सहाय से पूछा गया कि इस कार्रवाई से महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, “नियमों का पालन करना जरूरी है।”

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