अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट की एक सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एक याचिका के बाद हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बैंक की गलती के कारण उसका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) काफी गिर गया, जिससे वह ऋण लेने के लिए अयोग्य हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि बैंक ने गलती से उसके नाम के समान व्यक्ति को भेजे जाने वाले नोटिस उसे भेज दिए, जबकि असली गारंटर कोई और था।
याचिकाकर्ता का दावा और बैंक की गलती
मामले के अनुसार, प्रवीनभाई मोहनभाई राठौड़ (40), जो राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के ग्राहक हैं, को फरवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच कई ऋण वसूली नोटिस मिले। इन नोटिसों में कहा गया था कि उन्होंने अल्पेश बारैया और सोनलबेन वाघेला द्वारा लिए गए दो ऋणों के लिए गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे।
हालांकि, राठौड़ ने इस दावे से इनकार किया और जुलाई 2019 में बैंक को पत्र लिखकर उनसे रिकॉर्ड सत्यापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में भी शिकायत दर्ज कराई।
बैंक ने गलती मानी, लेकिन नुकसान हो चुका था
29 अगस्त 2019 को, सहकारी बैंक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि असली गारंटर कोई और ‘प्रवीणभाई मोहनभाई राठौड़’ थे, जिनका बैंक में खाता था। दोनों व्यक्तियों के नाम समान होने के कारण गलती से गलत व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया। बैंक ने राठौड़ को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
लेकिन इस गलती का असर राठौड़ के CIBIL स्कोर पर पड़ा। उनका स्कोर, जो पहले 750 से अधिक था, नवंबर 2019 में गिरकर 587 हो गया और जनवरी 2025 तक यह 486 तक पहुंच गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी स्वरोजगार योजना के तहत उनके 6 लाख रुपये के ऋण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।
कानूनी कार्रवाई और हाईकोर्ट की दखलअंदाजी
बैंक की निष्क्रियता से परेशान होकर राठौड़ ने अधिवक्ता प्रशांत चावड़ा के माध्यम से गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में तर्क दिया गया कि बैंक की लापरवाही के कारण राठौड़ को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा और वह ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हो गए।
राठौड़ ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि बैंक को उनके CIBIL स्कोर में सुधार करने का निर्देश दिया जाए और इस मामले में RBI द्वारा जांच करवाई जाए।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मये ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और RBI को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को तय की गई है।
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