गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) ने शुक्रवार को एक महिला द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पति को दाहेगाम पुलिस (Dahegam police) ने दो साल पहले गिरफ्तार किया था और तब से वह घर नहीं लौटा है।
बारडोली बरिया गांव की 45 वर्षीया सविताबेन चौहान (Savitaben Chauhan) ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर (habeas corpus petition) कर पुलिस को उसके पति जीवाजी चौहान को अदालत में पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उसके वकील राधेश व्यास ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि जीवाजी को सहायक उप-निरीक्षक रमेशगिरी गोस्वामी ने 21 मार्च, 2020 को गाँव में हुई हाथापाई के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। व्यास ने कहा कि जीवाजी को दहेगाम थाने ले जाया गया।
गिरफ्तारी के बाद से जीवाजी गायब हो गए थे और उनका पता लगाने के सभी प्रयास असफल रहे। उच्चाधिकारियों के समक्ष कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन पति को खोजने की महिला की गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस के कागजात से पता चलता है कि जीवाजी को दहेगाम के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। हालांकि, पुलिस ने दहेगाम पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में जीवाजी के खिलाफ ए-सारांश रिपोर्ट (A-summary report) दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह नहीं मिला था और उसके मिलने की संभावना कम थी। वकील ने तर्क दिया कि जीवाजी के उपलब्ध नहीं होने का पुलिस का दावा झूठा था क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।
इसके अलावा, जीवाजी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 (Covid-19) के कारण लॉकडाउन लगाया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह दो साल से अधिक समय से लापता अपने पति का पता लगाने के लिए विभिन्न अधिकारियों से मदद मांग रही थी, लेकिन उसे कभी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उसने पिछले साल अपने इकलौते बच्चे को भी खो दिया।
मामले की सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और सरकारी वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी 16 जनवरी को अदालत कक्ष में मौजूद रहें, जब तक आगे की सुनवाई पोस्ट की न की जाए।
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