राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक में अब गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है. मंगलवार को गुजरात विधानसभा में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि गुजरात विषय अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाने वाले स्कूल पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इस बिल को विधानसभा सदन में शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने पेश किया था. जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के विचार-विमर्श के बाद विधेयक पारित किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार इस विधेयक में राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक गुजराती भाषा की शिक्षा अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जानी है. अधिनियम में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रशासकों पर सख्त कार्रवाई करने और इस तरह के अभ्यास के तीन उल्लंघनों के मामले में राज्य में गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि गुजराती गुजरात की आधिकारिक भाषा होने के बावजूद कुछ स्कूलों में गुजराती को एक विषय के रूप में भी नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके कारण राज्य के निवासी अपनी आधिकारिक भाषा से वंचित हैं। इस स्थिति को पूरा करने के लिए, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने 13 अप्रैल 2018 को वर्ष 2018 में गुजराती माध्यम को छोड़कर सभी स्कूलों में गुजराती भाषा की शिक्षा, वर्ष 2019 में कक्षा -3, वर्ष -4 में कक्षा -4 को शुरू करने का निर्णय लिया। इसी तरह कक्षा 8 तक अनिवार्य कार्यान्वयन का आदेश दिया गया था। इस संकल्प के अनुसार किसी भी बोर्ड से संबद्ध गुजराती माध्यम के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों में गुजराती भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह देखा गया कि कुछ स्कूलों ने संकल्प का पालन नहीं किया। नतीजतन, सख्त प्रावधानों के साथ एक कानून बनाना आवश्यक था।
शिक्षा मंत्री डिंडोर ने कहा कि शिक्षाविदों ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट-1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 और 1986 के अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी सिफारिश की है कि स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पहली भाषा होनी चाहिए। इसके अनुसार गुजरात में स्कूली शिक्षा में प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा ‘गुजराती’ होनी चाहिए। पिछले कुछ दशकों में, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, एसजीबीएसई, सीआईसी से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी है और विदेशी भाषाओं को “अन्य भाषाओं” के रूप में पढ़ाया जाता है लेकिन गुजराती नहीं पढ़ाई जाती है। नतीजतन, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी मातृभाषा गुजराती के अपेक्षित ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।
इस विधेयक के तहत दंडात्मक प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल उन छात्रों को छूट दे सकेगा जो गुजरात के बाहर के निवासी हैं और माता-पिता के लिखित अनुरोध पर गुजरात के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। छूट प्राप्त स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों पर पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये, दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई स्कूल एक वर्ष से अधिक समय तक उल्लंघन करता है, तो डी-एक्रीडेशन तक कदम उठाए जाएंगे।