केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा। इसमें निर्माताओं के लिए वाहनों में कम से कम छह एयरबैग देना अनिवार्य होगा, जिसमें आठ यात्री सवार हो सकते हैं।
शुक्रवार को कई ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पहले ही 1 जुलाई, 2019 से ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट को-पैसेंजर एयरबैग को 1 जनवरी, 2022 से लागू करना अनिवार्य कर दिया था।
गडकरी ने कहा, “8 यात्रियों तक ले जाने वाले मोटर वाहनों में सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैंने अब कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक मसौदा जीएसआर (सामान्य वैधानिक नियम) अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।”
उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय आगे और पीछे से लगने वाली टक्करों से बचाव की खातिर लिया गया है। इसमें तय किया गया कि एम-1 श्रेणी के वाहन में चार अतिरिक्त एयरबैग अनिवार्य किए जाएंगे।
उन्होंने कहा,”…यानी दो साइड/साइड टोरसो एयरबैग्स और टू साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैग्स सभी यात्रियों को कवर कर सकते हैं। भारत में मोटर वाहनों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।”
बता दें कि एम-1 श्रेणी के वाहन का मतलब वह वाहन है जिसका उपयोग यात्रियों के लिए किया जाता है। इसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं