अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह (Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh) को गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में 7 जून को पेश होने के लिए एक नया सम्मन जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल की अदालत ने केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को यह सूचित करने के बाद समन भेजा कि दोनों को 23 मई को पेश होने का निर्देश देने वाला पूर्व में जारी समन उन तक नहीं पहुंचा है।
अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) के रजिस्ट्रार द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों ने विश्वविद्यालय और इसकी स्थिति को बदनाम किया है। मंगलवार को गुजरात यूनिवर्सिटी के वकील अमित नायर ने नए जज को मामले से अवगत कराया और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने 15 अप्रैल को समन जारी किया था। गुजरात के लिए आप के कानूनी प्रमुख, प्रणव ठक्कर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि केजरीवाल और संजय सिंह को अभी तक सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने कर्मचारियों से जांच करने को कहा और फिर दोनों नेताओं को नए सिरे से सम्मन जारी करने का निर्देश दिया। शिकायत में, विश्वविद्यालय ने कहा था कि आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विश्वविद्यालय से पीएम की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए “अपमानजनक” बयान दिए। शिकायत में दावा किया गया है कि उनकी टिप्पणियों से संस्था की साख और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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