थियेटर , मल्टीप्लेक्स समेत कई सार्वजनिक जगहों पर बाहर का खाद्य पदार्थ पानी की बोतल साथ में ले जाने से बाधित किया जाता है , लेकिन यह आपका अधिकार है | आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं | अगर कोई आपको रोकता है तो आप उससे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं | ग्राहक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होते इसलिए अक्सर वह ठगी का शिकार बनते हैं | ग्राहक अधिकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं | ऐसी धारणा है कि मनोरंजन स्थलों पर लोग खाद्य पदार्थ तो ठीक पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते | हकीकत यह है कि क़ानूनी तौर पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है |
मनोरंजन स्थल जैसे कि सिनेमा ,एम्यूजमेंट पार्क , मल्टीप्लेक्स , वाटरपार्क के संचालक अपनी तरह से इस तरह का प्रतिबन्ध लगाते हैं | जिनका कोई क़ानूनी आधार नहीं है ऐसा कर कर वह ग्राहकों को अँधेरे में रखते हैं | उनको धोका देते हैं | 24 दिसम्बर को उपभोक्ता दिवस मनाया गया है ,उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना पड़ेगा | मल्टीप्लेक्स भी ग्राहक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं , वह किसी ग्राहक को अपना सामान खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते | ग्राहक अपनी पसंद की जब फिल्म देखने जब आये तो वह अपनी पसंद का खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकता है |
मल्टीप्लेक्स संचालक अपनी कोई शर्त नहीं थोप सकता ग्राहक या ग्राहक वर्ग को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अंतर्गत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है | साथ ही जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं | कोई भी उपभोक्ता या ग्राहक केंद्रीय प्राधिकरण या जिला अधिकारी को शिकायत कर सकता है | जिला अधिकारी को उस पर कार्यवाही का अधिकार भी दिया गया है | इस तरह की बाध्यता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है , उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है |