वस्त्रापुर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उसने विभिन्न संस्थानों से पैसे उधार लेकर और उसकी जानकारी के बिना उन्हें गारंटर बनाकर उसके साथ 2.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
इसे लेकर महिला ने 2021 और 2022 में भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोमवार को उन्होंने एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि इन लोन आवेदनों पर गारंटर के रूप में दस्तखत उनके नहीं हैं।
वस्त्रापुर पुलिस ने धोखाधड़ी से लेकर फर्जीवाड़ा तक की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि पति का दूसरी महिला से संबंध है, तो उन्होंने पहले अदालत में मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता की उम्र 41 साल है और उन्होंने आरोपी से 1999 में शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं।
शिकायत में कहा गया है कि 24 फरवरी 2021 को महिला को एक निजी बैंक से नोटिस मिला। सिंधु भवन रोड स्थित अपने कार्यालय में जांच करने पर पता चला कि उनके पति ने बैंक से कुल 97.78 लाख रुपये के तीन लोन- 11.67 लाख रुपये, 25.34 लाख रुपये और 25.42 लाख रुपये लिए थे।
बैंक ने बताया कि वह तीनों लोन के लिए गारंटर हैं। इस पर उन्होंने 2021 में वस्त्रापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बाद में उन्हें बोदकदेव स्थित एक निजी वित्तीय सेवा कंपनी से तीन और नोटिस मिले। इनसे उनके पति ने 24.28 लाख रुपये, 25.94 लाख रुपये और 25.64 लाख रुपये का लोन लिया था। चार अन्य लोन एक निजी क्रेडिट सोसाइटी से और एक निजी परिवहन वित्त कंपनी से लिए गए थे। 2022 में उसने इन लोन के लिए वस्त्रापुर पुलिस में दूसरी शिकायत दर्ज की।
उन्होंने कहा कि पति ने कुल मिलाकर 2.54 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जहां उसने बिना उनकी जानकारी के उन्हें गारंटर बना दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी फॉर्म पर दस्तखत उन्होंने नहीं किए हैं।