श्रम और रोजगार मंत्रालय: गुजरात के दाहोद जिले में ESI अधिनियम 1948 लागू नहीं हुआ - Vibes Of India

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श्रम और रोजगार मंत्रालय: गुजरात के दाहोद जिले में ESI अधिनियम 1948 लागू नहीं हुआ

| Updated: December 20, 2021 18:32

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम 1948 गुजरात के दाहोद जिले में लागू नहीं है – इसका खुलासा लोकसभा में उठाए गए सवालों के दौरान हुआ था।

सामाजिक सुरक्षा संहिताओं से संबंधित इन प्रश्नों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संबोधित और उत्तर दिया गया था और यह जानकर आश्चर्य होता है कि सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के सभी प्रावधान|

बार एंड बेंच के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्विटर पर कहा कि गुजरात के दाहोद जिले में ईएसआई अधिनियम लागू नहीं किया गया है।

एसआई अधिनियम 1948 क्या है?

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक ऐसा अधिनियम है जो कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार की चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करता है।

इस अधिनियम के तहत, कर्मचारी बीमार पड़ने पर कुछ नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं जो आम तौर पर उनके वेतन का 70 प्रतिशत होता है। इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी को छह महीने के 78 दिनों के लिए अपने योगदान का भुगतान करना होगा।

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