सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ग्राहकों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। उच्च पेंशन (higher pensions) के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 60 दिन पीछे धकेल दिया गया है। कर्मचारी अब 3 मई, 2023 तक अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का लिंक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि ईपीएफओ (EPFO) जल्द ही लिंक को कार्यात्मक बना देगा और आवेदन प्रक्रिया और पेंशन गणना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा।
ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “उन कर्मचारियों के लिए संयुक्त विकल्प जो 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवा में थे, और 01-09-2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके, अब 3 मई, 2023 को या उससे पहले ऐसा कर सकते हैं।”
1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान करने वाले कर्मचारी उच्च पेंशन विकल्प के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी इस विकल्प के तहत ईपीएस में अपने वास्तविक मूल वेतन+महंगाई भत्ते का 8.33% योगदान कर सकते हैं। ईपीएस योगदान वर्तमान में प्रति वर्ष 15,000 रुपये के अधिकतम पेंशन योग्य वेतन तक सीमित है।
Also Read: डिंगुचा त्रासदी: परिवार के करीबी सदस्य ने पटेल की अमेरिका की दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा में की मदद