प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 जून को कहा कि उसने गुजरात में 30 लाख रुपये रिश्वत मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच (money laundering investigation) में आयकर विभाग के एक आईआरएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गांधीनगर में तैनात आयकर के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त संतोष करनानी को दो जून को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।
करनानी कुछ समय पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए उनकी हिरासत सुरक्षित करने के लिए अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया। एजेंसी ने कहा कि अदालत ने करनानी को नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने Safal Constructions Private Limited के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धरा अंगदिया नामक एक अंगदिया (व्यापारियों और व्यवसायों के बीच नकदी ले जाने वाली एक कूरियर कंपनी) के माध्यम से 30 लाख रुपये की “रिश्वत” राशि ली थी।
ईडी ने कहा, “यह आगे सामने आया कि 2021-2022 के दौरान कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगदिया फर्म के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।”
पिछले साल अक्टूबर में, गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत लेते हुए करनानी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन अधिकारी ने एजेंसी को चकमा दे दिया। बाद में इस केस को एसीबी ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था।
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