भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन में चुनावी बॉन्ड की खरीद और भुनाई का विवरण चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंप दिया है।
बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने अनुपालन हलफनामे के अनुसार, चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, खरीद की तारीख और बॉन्ड का मूल्य, साथ ही उन राजनीतिक दलों के नाम जिन्होंने बॉन्ड को भुनाया है, उनकी भुनाई की तारीख और मूल्य भी प्रदान किया है. हालांकि, हलफनामे में यह नहीं बताया गया है कि क्या प्रत्येक चुनावी बॉन्ड पर मौजूद वह विशिष्ट कोड, जिसका उपयोग दान को प्राप्त करने वाले दल से मिलाने के लिए किया जा सकता है, डेटा का हिस्सा है।
हलफनामे में, एसबीआई अध्यक्ष ने कहा कि बैंक के पास “तैयार रिकॉर्ड हैं जिनमें खरीद की तारीख, मूल्य और खरीदार का नाम दर्ज किया गया था, और [राजनीतिक दलों के संबंध में] भुनाई की तारीख और भुनाए गए बांडों का मूल्य दर्ज किया गया था।”
इसमें आगे कहा गया है कि “न्यायालय के 11 मार्च के निर्देशों के सम्मानपूर्वक अनुपालन में”, “12मार्च, 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने से पहले (पासवर्ड से सुरक्षित) डिजिटल रूप में हाथ से वितरण करके यह जानकारी का एक रिकॉर्ड चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया था।”
“(i) निर्देश संख्या (बी) के अनुसार, प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है। निर्देश संख्या (सी) के अनुसार, चुनावी बांडों के भुनाए जाने की तिथि, राजनीतिक दलों के नाम जिन्होंने योगदान प्राप्त किया है और उक्त बांडों का मूल्य भी प्रस्तुत किया गया है”, हलफनामे में कहा गया।
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