” मोदी ” से कांग्रेस की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने के कारण संसद की सदस्यता राहुल गांधी पहले ही खो चुके है , अब नवसारी के वासदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल को भी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो फाड़ने का दोषी पाया। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में साल 2017 में विधायक अनंत पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो फाड़ दी थी.
वासदा विधायक अनंत पटेल के खिलाफ वर्ष 2017 में आईपीसी की धारा 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ा था. इस मामले को लेकर जलालपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. मामला अदालत में गया और न केवल विधायक अनंत पटेल बल्कि अदालत ने पीयूष ठिम्मर , यश देसाई और पार्थिव राज सिंह को भी दोषी ठहराया जो शिकायत में उनके साथ आरोपी थे।
कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 2017 की हड़ताल के दौरान कुलाधिपति के कक्ष में घुसने वाले अनंत पटेल,पीयूष ठिम्मर , यश देसाई और पार्थिव राजसिंह सहित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवसारी के जलालपुर पुलिस स्टेशन में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विधायक अनंत पटेल को 2017 में नवसारी सत्र न्यायालय ने कृषि विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ने का दोषी ठहराया था.
भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अनुसार, जो भी कोई आपराधिक अतिचार करेगा, तो उसे अधिकतम तीन माह के कारावास की सजा और पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
न्यायाधीश ने 99 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अनंत पटेल ने कोर्ट में जुर्माने के तौर पर 100 रुपये का नोट दिया, जिससे उन्हें 1 रुपये वापस भी कर दिया गया। .
राहुल गांधी को 12, तुगलक लेन बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का नोटिस