रविवार की सुबह मुंबई में एक दुखद हिट-एंड-रन घटना (Hit-and-Run Case) में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, मामले में अब पुलिस ने अदालत में खुलासा किया कि आरोपी मिहिर शाह ने पीड़िता को कार के बोनट पर लगभग डेढ़ किलोमीटर तक घसीटने के बाद अपने ड्राइवर राजर्षि राजेंद्रसिंह बिदावत के साथ कथित तौर पर सीट बदल ली।
इसके बाद बिदावत ने गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ा और दूसरी बार महिला को कुचल दिया, इसके बाद वह जांच को गुमराह करने के लिए घटनास्थल से भाग गया।
24 वर्षीय मिहिर शाह फिलहाल फरार है, जबकि उसके पिता शिंदे सेना नेता राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को सोमवार को सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। बिदावत को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जबकि राजेश शाह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में जमानत दे दी गई।
यह घटना तब हुई जब 45 वर्षीय कावेरी नखवा को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मार दी, जिसे कथित तौर पर मिहिर चला रहा था, जब वह अपने पति प्रदीप नखवा, 50 वर्षीय के साथ दोपहिया वाहन पर सवार थी।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है जिसमें मिहिर और बिदावत को सीट बदलते हुए दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद मिहिर ने अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने उसे भागने की सलाह दी और बिदावत को जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया।
सरकारी वकील भारती भोसले ने अदालत को बताया कि महिला को कार ने डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा और फिर उसे हटाया। इसके बाद बिदावत ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ा और भागने से पहले फिर से नखवा को कुचल दिया।
दोनों ने सी लिंक से बांद्रा तक का सफर किया, जहां कलानगर में कार खराब हो गई। उन्होंने कथित तौर पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टिकर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके बाद मिहिर मौके से भाग गया, जबकि बिदावत कार के साथ ही रहा।
राजेश शाह बाद में पहुंचे और बिदावत से कहा कि उन्होंने टो वाहन मंगवाया है, लेकिन पुलिस पहले ही पहुंच गई और दोनों लोगों को पकड़ लिया। ड्राइवर ने कबूल किया कि शाह ने उसे दोष अपने ऊपर लेने के निर्देश दिए थे।
पुलिस को संदेह है कि शाह और बिदावत ने वाहन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ता राजेश शाह पहले अविभाजित शिवसेना के पालघर जिला प्रमुख थे और अब शिंदे सेना के साथ हैं।
पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिनमें गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाना, गंभीर चोट पहुंचाना, सबूतों को गायब करना और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना शामिल है।
अदालत ने राजेश शाह के खिलाफ कुछ आरोपों के आवेदन पर सवाल उठाए हैं। इस बीच, मिहिर शाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है, इस संदेह पर कि वह देश से भागने की कोशिश कर सकता है।
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