नागरिकों की मांग पर छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh government) ने नगरीय निकायों में बिना पेनाल्टी के 31 मार्च निर्धारित संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है।
नगरीय प्रशासन (Urban Administration) एवं विकास विभाग ने इस आशय का सर्कुलर जारी कर नगर निगमों, नगर परिषदों व अन्य निकायों को 15 अप्रैल तक नागरिकों से संपत्ति कर प्राप्त करने को कहा है।
विभाग ने नगर निकायों को राज्य में कोविड मामलों में हालिया उछाल को ध्यान में रखते हुए कर संग्रह के दौरान शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।
इस दौरान, रायपुर नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने दस जोन के सभी जोन आयुक्तों, सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश का अनुपालन करते हुए बड़े देनदारों से कर वसूली पर फोकस करने को कहा।
इससे पहले रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कर संग्रह की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया से तिथि बढ़ाने को कहा।
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