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केंद्र ने आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की नियुक्ति की जांच के लिए गठित की समिति, जानिए क्या हैं नियम?

| Updated: July 16, 2024 14:44

केंद्र ने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (IAS Officer Puja Khedkar) द्वारा सिविल सेवा में अपनी उम्मीदवारी हासिल करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया है।

2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल करने वाली खेडकर को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) कोटे के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) आवंटित किया गया था। इन श्रेणियों के तहत उनकी नियुक्ति जांच के दायरे में आ गई है।

आरोप और विवाद

खेड़कर पर कई तरह के गड़बड़ियों के आरोप हैं। इनमें प्रोबेशनर के तौर पर उन्हें मिलने वाले विशेषाधिकारों की मांग करना, जिला कलेक्टर के कार्यालय के पूर्व कक्ष में कब्जा करना और अपनी निजी लग्जरी कार, ऑडी सेडान पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल करना शामिल है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें यह कार उपहार में मिली थी। इन विवादों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई को खेड़कर का पुणे से वाशिम तबादला कर दिया।

सिविल सेवकों को नियंत्रित करने वाले नियम

खेड़कर का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 द्वारा नियंत्रित होता है। ये नियम यह अनिवार्य करते हैं कि अधिकारी पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखें।

वे किसी व्यक्ति के पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने पर रोक लगाते हैं और अधिकारियों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। परिवीक्षाधीन, जो अपने शुरुआती दो साल के प्रशिक्षण अवधि में हैं, अतिरिक्त नियमों के अधीन हैं और वे पुष्टि किए गए आईएएस अधिकारियों को दिए जाने वाले कई लाभों के हकदार नहीं हैं।

समिति की जांच

समिति खेडकर के ओबीसी और पीएच प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करेगी। अगर ये प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो खेडकर को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। 1993 के डीओपीटी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत जानकारी देता हुआ या गलत प्रमाण पत्र पेश करता हुआ पाया जाता है तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए, भले ही वह स्थायी अधिकारी ही क्यों न हो।

पिछली कानूनी लड़ाई

खेड़कर पहले भी अपनी शारीरिक विकलांगता की स्थिति को लेकर कानूनी लड़ाई में शामिल रही हैं। 23 फरवरी, 2023 को जारी CAT के आदेश के अनुसार, खेड़कर ने नई दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच के लिए UPSC के अनुरोध का अनुपालन नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने एक निजी सुविधा से MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे उनकी विकलांगता की स्थिति के बारे में अनसुलझे सवाल उठे।

ओबीसी दर्जे पर सवाल

आलोचकों ने खेडकर की ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) स्थिति पर सवाल उठाए हैं, उनकी समृद्ध पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए। ओबीसी श्रेणी को क्रीमी और नॉन-क्रीमी लेयर में विभाजित किया गया है, जिसमें से केवल बाद वाले को ही सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए पात्र माना जाता है।

यह निर्धारण माता-पिता की आय और व्यावसायिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। खेडकर के पिता दिलीप महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो अब राजनीति में सक्रिय हैं, जिससे गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत उनकी पात्रता पर और सवाल उठ रहे हैं।

समिति की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है और यह सिविल सेवक के रूप में खेडकर के करियर में अगले कदम तय करेगी।

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