ये लो - पंजाब में शराब पीकर पकडे जाने पर करना होगा रक्तदान -

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ये लो – पंजाब में शराब पीकर पकडे जाने पर करना होगा रक्तदान

| Updated: July 17, 2022 21:33

पंजाब सरकार द्वारा शुक्रवार को घोषित नए यातायात नियमों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. नए नियम के मुताबिक, राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को रक्तदान करना होगा या नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा देनी होगी. इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले को परिवहन विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और बच्चों को दो घंटे के लिए यातायात नियमों के बारे में प्रशिक्षित करना होगा।

पहली बार रेड लाइट या ट्रिपल राइडिंग का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि दूसरी बार नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा। पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात है। राज्य में हर दिन औसतन 13 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। 2011-2020 के दौरान पंजाब में 56959 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं और 46550 लोगों की मौत हुई।

अधिसूचना के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाने, नशीले पदार्थ का सेवन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उसे दोहरा जुर्माना भरना होगा। ऐसे ओवरलोड वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दूसरी बार नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा।

यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सामान्य दंड तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन है। अपराधों में ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन का उपयोग करना, ड्रिंक ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंपिंग शामिल हैं। बार-बार उल्लंघन करने वालों को दोहरा जुर्माना भरना होगा। पंजाब पुलिस ने उल्लंघनों की जांच करने और नए निर्देशों को लागू करने के लिए ट्रैफिक वैरिकेडिंग की स्थापना की भी घोषणा की है।

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