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बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत ने PVR Cinemas पर लगाया भारी जुर्माना

| Updated: February 25, 2025 12:28

बेंगलुरु (अर्बन) जिला उपभोक्ता आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसले में पीवीआर सिनेमाज, बेंगलुरु और इसकी मूल कंपनी पीवीआर इनॉक्स लिमिटेड को 30 मिनट के विज्ञापनों को दिखाने के लिए 1.28 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

अदालत ने सिनेमा चेन को 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने और शिकायतकर्ता अभिषेक एमआर को असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये तथा कानूनी खर्च के लिए 8,000 रुपये देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने पीवीआर सिनेमाज को टिकट पर फिल्म के वास्तविक प्रारंभ समय को स्पष्ट रूप से उल्लेख करने और भविष्य में इस तरह की देरी से बचने के लिए कहा।

शिकायत का विवरण

6 जनवरी 2023 को अभिषेक एमआर ने सैम बहादुर (2023) फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बेंगलुरु के ओरियन मॉल स्थित पीवीआर सिनेमाज में 4:05 बजे शाम के शो के लिए तीन टिकट 825.66 रुपये में बुक किए थे।

फिल्म की अवधि 2 घंटे 25 मिनट मानी गई थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया था कि शो 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन, अभिषेक और उनके परिवार को लगभग 30 मिनट तक विज्ञापन, ट्रेलर और प्रचार सामग्री देखने के लिए मजबूर किया गया और फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई।

उन्होंने इस देरी का वीडियो रिकॉर्ड किया और तर्क दिया कि अत्यधिक विज्ञापनों ने उनकी योजना बाधित कर दी और यह अनुचित व्यापार व्यवहार का उदाहरण है।

PVR का बचाव

पीवीआर सिनेमाज ने तर्क दिया कि थिएटर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अवैध है क्योंकि यह पायरेसी की श्रेणी में आता है, जिससे शिकायतकर्ता का प्रमाण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमाघरों को सरकार द्वारा अनिवार्य सार्वजनिक सेवा घोषणाएं (PSA) दिखाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि धूम्रपान विरोधी विज्ञापन, जो आमतौर पर तब दिखाए जाते हैं जब थिएटर में सबसे अधिक दर्शक मौजूद होते हैं।

हालांकि, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे विज्ञापनों की अवधि 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीवीआर ने यह भी दावा किया कि फिल्म की वास्तविक अवधि 2 घंटे 30 मिनट थी, न कि 2 घंटे 25 मिनट जैसी शिकायतकर्ता ने कहा था।

अदालत का फैसला

उपभोक्ता आयोग ने पीवीआर के तर्कों को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता के वीडियो साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, यह कहते हुए कि इसमें फिल्म की स्क्रीनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं थी।

अदालत ने पाया कि दो विज्ञापन सरकार द्वारा अनिवार्य थे, लेकिन 95% पूर्व-प्रदर्शन सामग्री व्यावसायिक थी। अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग ठीक उसी समय शुरू होनी चाहिए जो टिकट पर छपा हो और विज्ञापनों को इंटरवल तक सीमित करने की सिफारिश की।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, “सिनेमाघर वाणिज्यिक लाभ के लिए दर्शकों के समय का दुरुपयोग नहीं कर सकते। समय एक आर्थिक संपत्ति है और गलत शो टाइम्स देना दर्शकों के लिए असुविधाजनक होता है।”

सिनेमाघरों की कमाई के स्रोत

सिनेमाघरों की आय मुख्य रूप से तीन स्रोतों से होती है, जिनमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रमुख होता है।

2023 में भारत में थिएट्रिकल राजस्व 11,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें 1,796 से अधिक फिल्में रिलीज़ हुईं। हालांकि, टिकट बिक्री से प्राप्त राजस्व को वितरक, प्रदर्शक (सिनेमाघर) और सरकार के बीच विभाजित किया जाता है। कर कटौती के बाद, सिनेमाघरों को अतिरिक्त राजस्व स्रोतों की आवश्यकता होती है।

  1. खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री – सिनेमा हॉल में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के दाम काफी अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जो पॉपकॉर्न बाहर 20 रुपये में मिलता है, वह सिनेमा में 300 रुपये तक बिकता है।
  2. विज्ञापन – सिनेमाघरों के लिए विज्ञापन भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

सिनेमाघरों की विज्ञापन से आय

EY की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सिनेमाघरों ने 2023 में विज्ञापन से 750 करोड़ रुपये की कमाई की। यह आंकड़ा 2026 तक बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

क्या विज्ञापनों पर कोई सीमा है?

फिल्म से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की अवधि पर कोई निर्धारित सीमा नहीं है। विज्ञापनों की संख्या फिल्म की लोकप्रियता, दिन के समय और सप्ताह के दिन पर निर्भर करती है।

“सप्ताह के दिनों में विज्ञापन कम होते हैं जबकि सप्ताहांत में अधिक होते हैं,” सिनेमाघर मालिक और प्रदर्शक संघ के अध्यक्ष नितिन दातार ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि विज्ञापन समझौते आमतौर पर एक वर्ष के लिए होते हैं।

बड़ी फिल्मों जैसे पुष्पा 2 के लिए अधिक विज्ञापन आते हैं, जिससे 10-12 मिनट के विज्ञापन स्लॉट को 20-25 मिनट तक बढ़ा दिया जाता है।

क्या सिनेमाघर आर्थिक संकट में हैं?

अक्टूबर 2024 में, पीवीआर इनॉक्स ने सितंबर तिमाही के लिए 11.8 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में यह 166 करोड़ रुपये का लाभ था।

एक रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट कुल राजस्व में 19% की कमी के कारण हुई, जिसमें टिकट बिक्री में 25% और खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री में 18% की गिरावट देखी गई।

हालांकि, फरवरी 2025 में पीवीआर इनॉक्स ने तीसरी तिमाही में मुनाफे में तीन गुना वृद्धि दर्ज की, जिसमें भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों की सफलता का बड़ा योगदान था। विशेष रूप से, पुष्पा 2 ने उस तिमाही में बॉक्स ऑफिस संग्रह का 36% हिस्सा दिया।

बेंगलुरु अदालत का यह फैसला सिनेमाघरों को फिल्म के वास्तविक प्रारंभ समय को लेकर अधिक पारदर्शी बनने और विज्ञापनों की अवधि पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि, पीवीआर इस फैसले को चुनौती दे सकता है।

अगर अधिक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सिनेमाघरों को विज्ञापन अवधि का खुलासा करना पड़ सकता है या इसे सीमित करना पड़ सकता है। चूंकि विज्ञापन एक प्रमुख राजस्व स्रोत है, सिनेमाघर विज्ञापनों को इंटरवल के दौरान दिखाने या विज्ञापन-मुक्त प्रीमियम स्क्रीनिंग का विकल्प तलाश सकते हैं।

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