अहमदाबादः गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने गुजरात यूनिवर्सिटी के पास निर्माण वाली जगह (construction site) का रजिस्ट्रेशन निलंबित (suspended) कर दिया है। वहां 14 सितंबर को एस्पायर- II नाम की निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट टूटने से सात मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद 23 सितंबर को नवरंगपुरा में निर्माण कंपनी अदीस रियलटेक एलएलपी (Addis Realtech LLP) को नोटिस जारी किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेरा कानून, 2016 की धारा 36 के तहत प्रोजेक्ट एडर एस्पायर-II को नोटिस जारी किया गया था। इस निलंबन के साथ निर्माण कंपनी अब यहां कोई खरीद-बिक्री नहीं कर सकती है। बुकिंग से लेकर मार्केटिंग तक भी रोक लग गई है।
गौरतलब है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पास एस्पायर- II नाम की बिल्डिंग में 14 सितंबर की सुबह 8:30 बजे लिफ्ट टूट गई थी। इससे सातवीं मंजिल से नीचे गिरे सात मजदूरों की मौत हो गई थी। थे। घटना होते ही मौके पर मौजूद सुपरवाइजर फरार हो गया था। इस भीषण हादसे में संजयभाई बाबूभाई नायक, जगदीशभाई रमेशभाई नायक, अश्विनभाई सोमभाई नायक, मुकेश भरतभाई नायक, मुकेशभाई भरतभाई नायक, राजमल सुरेशभाई खराड़ी और पंकजभाई शंकरभाई खराड़ी नाम के मजदूरों की मौत हुई थी।