बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ धांग्रधा कोर्ट में चल रहे मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. धांग्रधा सिविल कोर्ट में केस की अवधि के दौरान हार्दिक पटेल मौजूद नहीं थे, कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
वीरमगाम विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। भाजपा और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए धनगढ़ा तालुका के हरिपुर गांव में एक जनसभा की जिसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के लिए तालुक पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के बाद अदालत में हार्दिक पटेल के खिलाफ एक मुकदमा चला जिसकी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने के कारण हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.
इससे पहले जामनगर कोर्ट ने हार्दिक पटेल को बरी कर दिया था।
जामनगर कोर्ट ने 2017 के मामले में हार्दिक पटेल को बरी कर दिया। जामनगर कोर्ट में इस मामले को लेकर सभी दलीलें पूरी हो गईं। वर्ष 2017 में पास संयोजक अंकित ढेडिया व हार्दिक पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। कोर्ट ने हार्दिक पटेल के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया।
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