मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल Chief Minister Bhupendra Patel ने राज्य के नागरिकों को नगर पालिकाओं के सभी तरह के बकाया टैक्स Delinquent Tax का भुगतान करने के लिए राहत प्रदान करने वाले दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी श्रेणियों की नगर पालिकाओं को पर्याप्त पूंजी और वित्तीय प्रबंधन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने और नगरों के करदाताओं को भी कर यानी टैक्स के भुगतान में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ‘आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक छूट योजना’ ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav Incentive Discount Scheme’ की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस निर्णय के अनुसार जो करदाता अपनी संपत्ति पर 31 मार्च, 2022 तक या उससे पहले के सभी प्रकार की बकाया टैक्स की रकम का भुगतान 31 मार्च, 2023 तक कर देते हैं, उन्हें नोटिस शुल्क, ब्याज, जुर्माना और वारंट शुल्क की रकम 100 फीसदी माफ कर दी जाएगी।
अतिरिक्त 5 फीसदी छूट दी जाएगी
श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी निर्णय किया है कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 की टैक्स की राशि का 30 जून, 2023 तक अग्रिम भुगतान करने वाले करदाताओं को ‘आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक छूट योजना’ के अंतर्गत 10 फीसदी छूट प्राप्त होगी।
30 जून, 2023 तक मोबाइल एप्लीकेशन या ई-नगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्स की अग्रिम राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं को अतिरिक्त 5 फीसदी छूट दी जाएगी।
अर्थात ऑनलाइन अग्रिम टैक्स का भुगतान करने वाले नागरिकों को वर्ष 2023-24 की देय टैक्स राशि का 30 जून, 2023 तक अग्रिम भुगतान करने पर कुल मिलाकर 15 फीसदी छूट प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री के इस जनहितकारी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य के नगरजनों को टैक्स भुगतान करने तथा अगले वर्ष का अग्रिम टैक्स भुगतान करने का प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन टैक्स लेन-देन को भी प्रेरक बल मिलेगा।
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