ट्रैफिक पुलिस चौकियों (traffic police chowkis), ट्रैफिक पुलिस केबिनों (traffic police cabins) और ट्रैफिक बूथों (traffic booths) पर विज्ञापनों (advertisements) पर अंकुश लगाने के लिए नागरिक निकाय एक नई नीति की घोषणा करने की प्रक्रिया में है। अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation- एएमसी) के सूत्रों ने कहा कि नई नीति के तहत, नागरिक निकाय केवल (civic body) प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक बूथों पर ही विज्ञापनों की अनुमति देगा।
सूत्रों ने बताया कि नई नीति के तहत एएमसी ट्रैफिक पुलिस केबिन और चौकियों पर विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगी, लेकिन एजेंसियों को ट्रैफिक बूथों पर निश्चित आकार और डिजाइन वाले विज्ञापन लगाने की अनुमति देगी। सूत्र ने कहा कि मसौदा नीति को स्थायी समिति की साप्ताहिक बैठक (weekly meeting) में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
प्रस्तावित नीति के अनुसार, हर जंक्शन पर केवल एक ट्रैफिक बूथ को विज्ञापन देने की अनुमति होगी, जिसके लिए एजेंसियों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क (annual licence charges) देना होगा। विज्ञापन बोर्ड का आकार 4X4 फीट होगा। लाइसेंस फीस जोन के हिसाब से अलग-अलग होगी। नगर निकाय ने शहर को सात जोन में बांटा है।
नीति दस्तावेजों में आगे कहा गया है कि एजेंसियों से उत्तर क्षेत्र में प्रति बूथ 60,000 रुपये, साउथ जोन में 94,000 रुपये, ईस्ट जोन में 61,000 रुपये, पश्चिम क्षेत्र में 1.35 लाख रुपये, मध्य क्षेत्र में 71,000 रुपये, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में 2.01 लाख रुपये, और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में 2.19 लाख रुपये सालाना शुल्क लिया जाएगा। जिन एजेंसियों को लाइसेंस दिया जाएगा उन्हें पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (no-objection certificate) लेना होगा। सूत्रों ने कहा कि एएमसी का लक्ष्य लाइसेंस शुल्क से दो करोड़ रुपये कमाना है।
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