साइंस सिटी रोड पर एक अस्पताल को एलिसब्रिज निवासी के मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया, जो अस्पताल के गीले फर्श पर चलने के बाद गिर गयी और घायल हो गयी था। उसी अस्पताल में उसका इलाज भी किया गया। अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल और उसके बीमाकर्ता को 8% ब्याज के साथ 1.98 लाख रुपये का भुगतान महिला को करने का आदेश दिया है।
मामले में मिली जानकारी के मुताबिक, 71 वर्षीय भारतीबेन मोदी और उनके पति 4 जनवरी, 2015 को सीआईएमएस अस्पताल में एक मरीज से मिलने गए थे। दंपति ने गेट पास के लिए 60 रुपये का भुगतान किया। पति को अस्पताल में दाखिल होने दिया गया जबकि भारतीबेन उस लाउंज में इंतजार कर रही थी जहां फर्श साफ किया जा रहा था। भारतीबेन अपना संतुलन खो बैठीं, गिर गईं और घायल हो गईं। उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज व ऑपरेशन किया गया जिसका 2.78 लाख रुपये का मेडिकल बिल आया।
भारतीबेन के पास 1 लाख रुपये का बीमा कवर था और उन्होंने अपनी जेब से शेष राशि का भुगतान किया। बाद में, उन्होंने अस्पताल और उसकी बीमा कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर मुकदमा दायर किया। अपने वकील हार्दिक बी शाह के माध्यम से, उन्होंने 5.12 लाख रुपये मुआवजे की मांग की, जिसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल में कोई संकेत चेतावनी आगंतुकों ले लिए नहीं थी कि फर्श साफ किया जा रहा है।
अस्पताल प्रबंधन ने उनके लापरवाही के आरोपों का खंडन किया और तर्क दिया कि भारतीबेन को पहले से ही अपने पैरों के साथ समस्या थी और वह अपनी लापरवाही के कारण गिर गई। उसने दावा किया कि अस्पताल प्रबंधन या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई गलती नहीं थी। अस्पताल के बीमाकर्ता ने दावा किया कि वह भारतीबेन को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह अस्पताल की उपभोक्ता नहीं थी।
मामले की सुनवाई के बाद, उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया कि वहां एक साइन इन था, जो आगंतुकों को फिसलन वाली मंजिल के बारे में चेतावनी देता था। इसने कहा कि लोगों को चेतावनी देने के लिए अपनी सुरक्षा को निर्देश देना अस्पताल का कर्तव्य था। अदालत ने यह भी कहा कि अस्पताल ने बीमा कंपनी से सार्वजनिक देयता गैर-औद्योगिक नीति प्राप्त की थी और इस प्रकार दोनों भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
उपभोक्ता अदालत ने भारतीबेन को उनकी चार बेटियों के नर्सिंग शुल्क और विमान किराए की प्रतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया, जो दुर्घटना के कारण अमेरिका से उनसे मिलने आई थीं। अदालत ने कहा कि वह उस चिकित्सा बिल की हकदार थी, जिसका भुगतान उसने उसी अस्पताल को किया था। उसकी मेडिक्लेम राशि काटने के बाद, उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल और उसके बीमाकर्ता को 8% ब्याज के साथ 1.98 लाख रुपये देने का आदेश दिया। उन्हें उत्पीड़न और कानूनी खर्च के मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और देने के लिए भी कहा गया है।