अहमदाबाद: नवरात्रि से पहले, अहमदाबाद शहर की पुलिस ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नागरिकों को गरबा स्थलों पर “पारदर्शी” या “अशोभनीय पोशाक” पहनने से बचने की सलाह दी गई। पुलिस आयुक्त जी एस मलिक द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि “अशोभनीय कपड़े” क्या माने जाते हैं, इसलिए इसे व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया।
ड्रेस कोड को विनियमित करने के साथ-साथ, अधिसूचना में प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम आयोजकों के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
गरबा आयोजकों को कार्यक्रम की निगरानी करने और शराब के नशे में किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना आवश्यक है।
अधिसूचना में प्रवेश बिंदुओं पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और ब्रीथ एनालाइजर लगाने का भी आदेश दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, “किसी भी नशे में धुत व्यक्ति की तुरंत पुलिस को सूचना दें और महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करें।”
इसके अलावा, आयोजकों को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशनों के बजाय शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय की विशेष शाखा से अनुमति लेनी होगी।
ये दिशा-निर्देश त्यौहारी सीजन के लिए शहर की तैयारियों के हिस्से के रूप में जारी किए गए हैं, ताकि सभी मौज-मस्ती करने वालों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
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